MP सरकार का अस्थाई कर्मचारियों के लिए बड़ा फैसला, अब इस तारीख तक करते रहेंगे काम, आदेश जारी
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MP सरकार का अस्थाई कर्मचारियों के लिए बड़ा फैसला, अब इस तारीख तक करते रहेंगे काम, आदेश जारी

MP Employees News: एमपी सरकार ने 31 मार्च 2026 तक अस्थायी पदों को बनाए रखने का आदेश जारी किया है. आदेश में कहा गया है कि मध्य प्रदेश में अस्थायी कर्मचारी 31 मार्च 2026 तक काम करते रहेंगे.

 

MP सरकार का अस्थाई कर्मचारियों के लिए बड़ा फैसला, अब इस तारीख तक करते रहेंगे काम, आदेश जारी

MP government News: मध्य प्रदेश में लाखों की संख्या में अस्थायी कर्मचारी काम कर रहे हैं. इन कर्मचारियों के लिए राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. सरकार ने अस्थायी कर्मचारियों के पदों को 31 मार्च 2026 तक बनाए रखने का आदेश जारी किया है. यह फैसला उन सभी कर्मचारियों के लिए है जो आउटसोर्स, संविदा, अतिथि विद्वान, अतिथि शिक्षक और सरकारी कॉलेजों में काम कर रहे हैं. आदेश में कहा गया है कि मध्य प्रदेश में अस्थायी कर्मचारी 31 मार्च 2026 तक काम करते रहेंगे.

सरकार ने जारी किया आदेश
बता दें कि मध्य प्रदेश में अस्थायी कर्मचारी 31 मार्च 2026 तक काम करते रहेंगे. सरकार ने अस्थायी पदों को 31 मार्च 2026 तक बनाए रखने का आदेश जारी किया है. आदेश में कहा गया है कि राज्य सरकार के अधीन अस्थायी पदों को जारी रखने के संबंध में समय-समय पर दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं. विचार-विमर्श के बाद राज्य सरकार ने अस्थायी पदों को वित्तीय वर्ष 2025-26 तक जारी रखने का निर्णय लिया है.

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एमपी में काम कर रहे लाखों अस्थाई कर्मचारी
बता दें कि मध्य प्रदेश में लाखों की संख्या में अस्थायी कर्मचारी काम कर रहे हैं. इनमें आउटसोर्स कर्मचारी, संविदा कर्मचारी, अतिथि विद्वान, अतिथि शिक्षक और सरकारी कॉलेजों में काम करने वाले कर्मचारी शामिल हैं. लाखों अस्थाई कर्मचारी नियमितीकरण की मांग करते रहे हैं. अब सरकार ने इस दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है. सरकार ने नियमितीकरण के लिए एक परीक्षा आयोजित करने का फैसला किया है. इस परीक्षा में 300 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे और उम्मीदवारों को कम से कम 150 अंक लाने होंगे. SC-ST वर्ग के कर्मचारियों को 10% की छूट दी गई है. उनके लिए पासिंग मार्क्स 50 फीसदी की जगह 40 फीसदी रहेंगे. इसके अलावा, सीधी भर्ती में संविदा कर्मचारियों के लिए 20% पद आरक्षित रहेंगे. 

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रिपोर्ट- राहुल राठौर

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