Digvijay Singh Get Bail: भोपाल। वीडी शर्मा (VS Shrama) की मानहानि मामले (Defamation Case) में मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को बड़ी राहत मिली है. उन्हें भोपाल की अदालत ने जमानत दे दी है. शनिवार को मामले मामले भोपाल जिला अदालत के समक्ष पेश होकर दिग्विजय सिंह ने अपना पक्ष रखा. इस दौरान उनके साथ विधायक भाई लक्ष्मण सिंह और बेटा जयवर्धन सिंह भी मौजूद थे. उनके वकील ने दिग्विजय के कोर्ट में पेश होने पर असमर्थता जताई थी. हालांकि, अदालत ने ये अर्जी अस्वीकार कर दी थी.


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पेशी के बाद क्या बोले दिग्विजय
पेशी के बाद दिग्विजय सिंह ने मीडिया से बात की उन्होंने कहा 'आज मैंने इस केस में जमानत करा ली है. चार राज्यों में मेरे ऊपर मानहानि के मामले चल रहे हैं. सबका जवाब दे रहा हूं. इस मामले में CBI जांच की मांग हुई थी, लेकिन नहीं हो पाई. कई ऐसे आरोपी है जो सरकारी मकानों में रह रहे हैं शिवराज सरकार उन्हें नहीं हटा पाई. यह पूरी साजिश है. इसमें वहीं लोग शामिल हैं प्रदेश को लूटा है.


11 जनवरी को पेश नहीं हुए थे
इस मामले में इससे पहले कोर्ट ने दिग्विजय सिंह को 11 जनवरी को कोर्ट में पेश होने के लिए समन दिया था. हालांकि, इस मामले में वकीन ने कहा की न्यायालय से उन्हें कोई आदेश नहीं मिला. इसके बाद इसके बाद कोर्ट ने उन्हें 3 फरवरी की तारीख दी थी. इस दिन भी वो कोर्ट में पेश हुए. उसके बाद सुनवाई पूरी न हो पाने के कारण उन्हें 4 जनवरी शनिवार को भी कोर्ट में पेश होना पड़ा.


क्या था मामला?
4 जुलाई 2014 को दिग्विजय सिंह ने एक बयान दिया था. इसमें उन्होंने वीडी शर्मा के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए थे. सिंह ने कहा था कि विष्णु दत्त शर्मा ने आरएसएस और व्यापमं के बीच में बिचौलिए का काम किया है. इसी बयान पर वीडी शर्मा ने कोर्ट में मानहानि का परिवाद दायर किया था. इस संबंध में उन्होंने सबूत पेश करते हुए कहा था कि दिग्विजय सिंह के इस बयान से उनकी मानहानि हुई है.