मुश्किलों में घिरी मुरैना की महापौर, कोर्ट का सख्त आदेश, जानें क्या है पूरा मामला
Morena News: मुरैना महापौर शारदा सोलंकी एक बार फिर मुश्किलों में घिर गई हैं. उनकी 10वीं की मार्कशीट फर्जी पाई गई है. इस मामले में जिला कोर्ट ने उनके खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश दिया है. जानें क्या है पूरा मामला-
Morena Mayor Sharda Solanki: मध्य प्रदेश के मुरैना जिले की महापौर शारदा सोलंकी की परेशानी बढ़ गई है. उनकी 10वीं की मार्कशीट फर्जी निकली है, जिसे लेकर मुरैना जिला कोर्ट ने उनके खिलाफ FIR दर्ज करने की बात कही है. सोमवार को इस मामले में कोर्ट ने ये आदेश दिए हैं.
नहीं कम हुई मुश्किल
मुरैना महापौर शारदा सोलंकी पर एक बार फिर से संकट के बादल गहरा गए हैं. कांग्रेस छोड़ BJP में शामिल होने के बाद भी मुसीबत कम नहीं हो रही है. उनकी 10वीं की मार्कशीट फर्जी निकली है. अब इस मामले में जिला कोर्ट ने पुलिस को FIR दर्ज करने के निर्देश दिए हैं. बता दें कि मेयर शारदा सोलंकी पर दसवीं की फर्जी मार्कशीट बनवाने का आरोप लगा था.
BJP प्रत्याशी ने दायर की थी याचिका
नगरीय निकाय चुनाव में शारदा कांग्रेस की प्रत्याशी थीं. उस दौरान भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी रहीं मीना मुकेश जाटव ने उनके खिलाफ कोर्ट में याचिका दाखिल की थी. इसके बाद जांच में आया की मार्कशीट फर्जी तरीके से बनवाई गई है. साथ ही मार्कशीट फर्जी है. अब इस पर कोर्ट ने उनके खिलाफ FIR दर्ज करने के निर्देश दिए हैं.
इसे लेकर महापौर और उनके वकील का कहना है कि उन्हें अब तक ऐसे किसी भी फैसले की जानकारी नहीं है.
जानें पूरा मामला
बता दें कि महापौर शारदा सोलंकी कांग्रेस से महापौर का चुनाव लड़ी और भारतीय जनता पार्टी से उनकी प्रतिद्वंद्वी रही मीना मुकेश जाटव ने उनकी मार्कशीट और जाति प्रमाण पत्र को फर्जी बताते हुए कोर्ट में याचिका दाखिल की थी. मीना मुकेश जाटव कोर्ट में जाति प्रमाण पत्र गलत होने की जानकारी नहीं साबित कर पाई, लेकिन 10वीं की मार्कशीट में गड़बड़ी होने की सूचना RTI से सामने आई.
रोल नंबर किसी और का
जानकारी के अनुसार महापौर ने जिस स्कूल में 1986 में दसवीं पास करने का दावा किया है वहां के स्कूल प्रबंधन ने बताया कि उनके यहां उस साल इस नाम के किसी विद्यार्थी ने एडमिशन ही नहीं लिया था. वहीं, RTI के तहत निकाली गई जानकारी में यह भी सामने आया कि शारदा सोलंकी की मार्कशीट में जो रोल नंबर दिया गया है वह किसी अन्य शख्स के नाम पर दर्ज है.
हालांकि पूरे मामले पर मुरैना जिला न्यायालय ने महापौर के खिलाफ सिविल लाइन थाने में केस दर्ज करने के निर्देश दिए हैं. मीना मुकेश जाटव के वकील किशोरी लाल गुप्ता ने कहा कि जिस स्कूल से महापौर की अनुसूची बनी है उसने भी इस अनुसूची को गलत बताया है. उत्तर प्रदेश शिक्षा बोर्ड ने भी उक्त रोल नंबर की अनुसूची को किसी नरोत्तम नाम के युवक का बताया है, जो सभी विषयों में फेल है. इस अनुसूची का उपयोग महापौर के नामांकन में हुआ है.
इनपुट- मुरैना से करतार सिंह राजपूत की रिपोर्ट, ZEE मीडिया
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