एमपी पंचायत चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई एक बार फिर टल गई है. जबकि जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए होने वाली आरक्षण की प्रक्रिया भी आगे बढ़ गई है.
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भोपालः मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव को लेकर एक बार सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई एक बार फिर टल गई है, अब सुनवाई कल होगी. बता दें कि अब तक सुप्रीम कोर्ट में तीन बार पंचायत चुनाव को लेकर होने वाली सुनवाई टल चुकी है. जबकि आज जिला पंचायत के अध्यक्ष पदों के लिए होने वाली आरक्षण की प्रक्रिया भी आगे बढ़ गई है. अब आरक्षण की प्रक्रिया 18 दिसंबर को होगी.
कल सुबह 10:30 बजे होगी सुनवाई
दरअसल, आज पंचायत चुनाव को लेकर दायर की गई याचिका पर सुनवाई होनी थी, आज आज दोपहर 2 बजे से करीब 3 बजकर 30 मिनट तक सुनवाई भी चली, लेकिन बाद में सुनवाई रोक दी गई. अब आगे की सुनवाई कल सुबह 10:30 बजे से होगी. बता दें कि कांग्रेस नेता सैय्यद जफर और जया ठाकुर ने एमपी पंचायत चुनाव में 2014 आरक्षण और परिसीमन के आधार पर पंचायत चुनावों के विरुद्ध रिट पिटीशन याचिका दायर की गई है.
तीन बार टल चुकी सुनवाई
बता दें कि मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई तीन बार टल चुकी है, सबसे पहले 9 दिसंबर को सुनवाई की तारीख तय की गई थी, लेकिन बाद में तारीख आगे बढ़ाकर 13 दिसंबर कर दी गई. 13 दिसंबर के बाद आज सुनवाई होनी थी, लेकिन आज भी पूरी सुनवाई नहीं हो पाई और मामला कल तक के लिए आगे बढ़ गया है.
हाईकोर्ट ने रोक लगाने से कर दिया है इनकार
कांग्रेस पहले मध्यप्रदेश हाईकोर्ट पहुंची थी, लेकिन हाईकोर्ट ने चुनाव पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था. जिसके बाद कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी. कांग्रेस नेता सैय्यद जफर और जया ठाकुर ने 7 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, इस याचिका की पैरवी सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता वरुण ठाकुर कर रहे हैं.
18 दिसंबर को होगा जिला पंचायत अध्यक्ष पद का आरक्षण
वहीं जिला पंचायत अध्यक्षों के लिए होने वाले आरक्षण की प्रक्रिया भी फिलहाल टाल दी गई है, अब 18 दिसंबर को जिला पंचायत अध्यक्ष पद के आरक्षण की प्रक्रिया पूरी होगी. इससे पहले जिला पंचायत अध्यक्ष के पद के आरक्षण के संबंध में पंचायत राज संचालनालय ने कलेक्टरों को निर्देश जारी कर दिए थे. इसमें कहा गया था कि आज यानि 14 दिसंबर को अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और सभी वर्गों में महिलाओं के लिए आरक्षण की प्रक्रिया भोपाल में लॉटरी निकाल कर की जाएगी. अब इसकी तारीख 18 दिसंबर कर दी है. इस बीच पंचायत चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट क फैसला आने की भी उम्मीद है, जिससे काफी कुछ तस्वीर साफ हो जाएगी.
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