MP Government Scholarship Scheme for Students: यदि आप मध्य प्रदेश के निवासी हैं और अगर आप इस समय पढ़ाई कर रहे हैं तो बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा छात्रों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए कई प्रकार की छात्रवृत्ति योजनाएं शुरू की गई हैं जो आपके लिए बहुत उपयोगी होंगी तो चलिए हम आपको कुछ ऐसी ही योजनाओं के बारे में बताते हैं...
आपको बता दें कि शिवराज सरकार द्वारा छात्रों को पढ़ाई में आ रही दिक्कतों को कम करने के उद्देश्य से कई योजनाएं शुरू की गई हैं.
मप्र सरकार की इस योजना के तहत न्यूनतम 75% अंकों के साथ 12वीं कक्षा पास करने वाले मेधावी छात्रों को आगे की पढ़ाई के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है. योजनान्तर्गत राज्य के सभी शासकीय महाविद्यालयों एवं सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों में बीएससी, बीए, बीकॉम एवं अन्य सभी स्नातक स्तर के पाठ्यक्रमों में विद्यार्थियों द्वारा देय शुल्क का वहन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है.
मध्य प्रदेश सरकार ने छात्रों के लिए लैपटॉप योजना भी शुरू की है. इस योजना के तहत छात्रों को मुफ्त लैपटॉप या 25 हजार रुपये प्रदान किए जाते हैं. इसके लिए पात्र होने के लिए, छात्र को न्यूनतम 75% अंकों के साथ 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए.
मप्र सरकार की मध्य प्रदेश प्रतिभा किरण योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली पात्र छात्राओं को दस महीने तक 500 रुपये या हर साल 5000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है. छात्रा तभी इसके लिए पात्र बनती है. जब उसने न्यूनतम 60 प्रतिशत अंकों के साथ 12वीं कक्षा उत्तीर्ण की हो.
राज्य सरकार की विक्रमादित्य योजना के तहत मध्यप्रदेश के गरीब सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों को प्रति वर्ष लगने वाले विभिन्न शुल्कों में अधिकतम 2500 रुपये- तक की फीस से छूट दी जाती है.
यह योजना उन छात्राओं को वित्तीय सहायता प्रदान करती है जो ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित हैं और जो कॉलेज की पढ़ाई कर रही हैं. पारंपरिक पाठ्यक्रमों के लिए रु. 500/- प्रति माह की दर से 10 माह के लिए रु. 5000/- प्रति वर्ष और तकनीकी शिक्षा और चिकित्सा शिक्षा में अध्ययन के लिए रु. 750/- प्रति माह की दर से 10 माह के लिए रु. 7500/- प्रति वर्ष प्रदान किए जाते हैं.
मुख्यमंत्री जन कल्याण (शिक्षा प्रोत्साहन) योजना के योजनान्तर्गत जिन छात्र-छात्राओं के माता-पिता मध्य प्रदेश के श्रम विभाग में असंगठित श्रमिक के रूप में पंजीकृत हैं. ऐसे छात्र-छात्राओं को मुख्यमंत्री जनकल्याण के अन्तर्गत निम्न स्नातक/पोलिटेक्निक डिप्लोमा/आई0टी0आई0 पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त होने पर शिक्षण शुल्क राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है.
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