MP की इस नगर पंचायत में अध्यक्ष पद पर BJP का कब्जा, कांग्रेस प्रत्याशी को मिले 2 वोट
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MP की इस नगर पंचायत में अध्यक्ष पद पर BJP का कब्जा, कांग्रेस प्रत्याशी को मिले 2 वोट

9 मार्च को नरवर नगर परिषद में हुए चुनावों में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला था. नरवर में निर्दलियों का बोलबाला रहा था. 15 पार्षदों के लिए हुए चुनाव में 6 सीटों पर निर्दलीय पार्षद विजय रहे, जबकि 4-4 सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस तो एक सीट पर बीएसपी ने जीत दर्ज की थी. 

MP की इस नगर पंचायत में अध्यक्ष पद पर BJP का कब्जा, कांग्रेस प्रत्याशी को मिले 2 वोट

शिवपुरीः मध्य प्रदेश की शिवपुरी नगर परिषद में हुए चुनाव में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की कुर्सी बीजेपी को मिली है. बीजेपी की संदीप माहेश्वरी अध्यक्ष पद पर निर्वाचित हुई है. खास बात यह है कि चुनाव में कांग्रेस ने चार सीटें जीती थी. लेकिन अध्यक्ष पद के चुनाव में कांग्रेस को केवल दो वोट मिले. वहीं उपाध्यक्ष का पद भी बीजेपी के के खाते में गया. 

नरवर में किसी को नहीं मिला था बहुमत 
दरअसल, 9 मार्च को नरवर नगर परिषद में हुए चुनावों में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला था. नरवर में निर्दलियों का बोलबाला रहा था. 15 पार्षदों के लिए हुए चुनाव में 6 सीटों पर निर्दलीय पार्षद विजय रहे, जबकि 4-4 सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस तो एक सीट पर बीएसपी ने जीत दर्ज की थी. जीते हुए प्रत्याशियों ने ही नगर परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव किया गया. जिसमें अध्यक्ष पद पर संदीप माहेश्वरी और उपाध्यक्ष पद पर भाजपा की उषा गुर्जर चुनी गईं है. दोनों को बीजेपी प्रदेश संगठन की तरफ से बधाई दी गई, इसके अलावा केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी दोनों को बधाई दी. 

कांग्रेस को मिले दो वोट 
बीजेपी के संदीप माहेश्वरी के विरोध में कांग्रेस ने सपना धर्मेंद्र कुशवाहा को अध्यक्ष पद के लिए खड़ा किया था. लेकिन हैरान करने वाली बात यह रही है कि कांग्रेस प्रत्याशी को केवल दो वोट मिले, जिसमें एक वोट सपना धर्मेंद्र कुशवाहा का ही था, यानि उन्हें उनकी पार्टी के केवल एक पार्षद ने वोट दिया, जबकि बाकी दूसरे प्रत्याशियों ने वोट नहीं दिया. वोटिंग के बाद कांग्रेस ने खरीद फरोख्त का आरोप भी लगाया है. 

हाईकोर्ट के आदेश पर हुए चुनाव 
दरअसल, शिवपुरी जिले की नरवर परिषद में चुनाव कराने के आदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने दिए थे. कोर्ट ने आदेश दिया कि दो महीने में नगर पंचायत के चुनाव कराने होंगे. यह चुनाव 2014 की स्थिति कराने के आदेश दिए गए थे. इस दौरान प्रदेश के मुख्य चुनाव आयुक्त बसंत प्रताप सिंह आनलाइन मौजूद रहे. जिसके बाद हाईकोर्ट ने नरवर नगर परिषद में चुनाव की घोषणा कर दी थी. हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ के आदेश के चुनाव आयोग ने अधिसूचना जारी कर 6 मार्च को मतदान और इसके परिणाम 9 मार्च को घोषित किए जाने का ऐलान किया था.

किसने लगाई थी याचिका
नरवर के रहने वाले किसान ब्रजेश सिंह तोमर ने चुनाव कराने के लिए साल 2018 में ही हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी. कोर्ट ने 2019 में ही चुनाव कराने के निर्देश दिए थे, लेकिन इसपर अमल नहीं हुआ. इसके बाद किसान ने इसे कोर्ट के अवमानना बताते हुए फिर अदालत का दरवाजा घटखटाया, जिसके बाद हाईकोर्ट ने 8 फरवरी 2022 को चुनाव कराने के आदेश दिए. 

पंचायत और निकाय चुनाव पिछले ढाई साल से ज्यादा समय से रुके हैं
बता दें कि मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव और नगरीय निकाय चुनाव पिछले दो साल से भी ज्यादा समय से रुके हुए हैं. पंचायतों में सरपंचों का पांच साल का कार्यकाल सात साल तक हो चुका है. जबकि निकायों की जिम्मेदारियां प्रशासनिक अधिकारी संभाल रहे हैं. 

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