बेटी की शादी में सरकार देगी 50 हजार रुपए, जानिए आचार संहिता के बाद भी क्यों मिली अनुमति
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बेटी की शादी में सरकार देगी 50 हजार रुपए, जानिए आचार संहिता के बाद भी क्यों मिली अनुमति

मध्य प्रदेश के उन आम नागरिकों के लिए बड़ी खबर है, जिनके बच्चों की शादी मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत होने वाली थी.

सांकेतिक फोटो

भोपाल: मध्य प्रदेश के उन आम नागरिकों के लिए बड़ी खबर है, जिनके बच्चों की शादी मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत होने वाली थी. दरअसल चुनाव आचार संहिता लागू होने के कारण ये सम्मेलन निरस्त कर दिए गए थे लेकिन चुनाव आयोग ने सम्मेलनों के आयोजन को शर्तों के साथ मंजूरी दे दी है.

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गौरतलब है कि इस योजना में मध्यप्रदेश सरकार बेटियों को विवाह में 50 हजार रुपए की मदद करती है. यह रकम शादी के समय नकद राशि और सामग्री देकर खर्च की जाती है. चुनावी आचार संहिता की वजह से शादी के कार्यक्रम नहीं होने की बात उठ रही थी. जिससे जरूरतमंद लोग अपनी बेटी के विवाह को लेकर चिंतित हो उठे थे.

कई लोग हुए थे दुखी
बता दें कि मध्यप्रदेश में आचार संहिता लागू होने के बाद कन्यादान योजना को लेकर काफी सवाल किए जा रहे थे, बच्चों/कन्याओं की शादी एक बड़ी चुनौती थी, जिसके बाद विवाह सम्मेलन निरस्त करने से काफी दिक्कत का सामना करना पड़ा था. कई जगहों से खबर आई थी कि शादी के लिए किसी ने अपना मकान तक गिरवी रख दिया था. वहीं अब सम्मेलन के आयोजन को मंजूरी दे दी है. जिससे कई लोगों को अब बड़ी राहत मिली है.

इन शर्तों के साथ मिली मंजूरी
1. कार्यक्रम का प्रचार-प्रसार तथा विज्ञापन जारी नहीं किया जाएगा. राजनीतिक दलों के व्यक्तियों और अभ्यर्थियों की सहभागिता भी इसमें नहीं होगी...
2. कार्यक्रम में शामिल होने वाले अधिकारियों-कर्मचारियों के बारे में यह भी सुनिश्चित करना होगा कि इससे चुनाव के काम में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न् न हो.
3. चुनाव के लिए जारी आदर्श आचरण संहिता का पालन किया जाएगा.

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