आज से खुलेंगे छत्तीसगढ़ के मयखाने, देशी-विदेशी शराब ठेकों पर ऐसा होगा लेने का सिस्टम
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आज से खुलेंगे छत्तीसगढ़ के मयखाने, देशी-विदेशी शराब ठेकों पर ऐसा होगा लेने का सिस्टम

विदेशी शराब दुकानों में अब भी ऑनलाइन डिलीवरी का ही होगा सिस्टम

 

प्रतीकात्मक तस्वीर

रायपुर: कोरोना संकट की वजह से लगे लॉकडाउन से अब उबरने के वक़्त करीब आ चुका है. धीरे-धीरे अब शहरों का खुलना शुरू हो जाएगा. पूरे देश में बंद जैसी स्थिति को अनलॉक करने का अब सही समय समझते हुए सरकारें फैसला ले रही है. दरअसल अब देश भर में कोरोना के मामले कम होना शुरू हो चुके हैं. छत्तीसगढ़ सरकार ने भी अब लॉकडाउन खोलने के संकेत दे दिए है. रायपुर में  आबकारी आयुक्त ने आदेश जारी कर दिया है.
रायपुर कलेक्टर ने मंगलवार शाम को नया आदेश जारी किया है.

शराब दुकानों को लेकर ये है निर्देश
नए आदेश के अनुसार आबकारी विभाग की तरफ से शराब दुकानों को लेकर कहा गया है कि देशी शराब की दुकानें बुधवार 26 मई से खोल दी जाएंगी.
अब तक सिर्फ ऑनलाइन की ही सुविधा दी गई थी.
लेकिन अब शराब की दुकानों के काउंटर पर जाकर नगद देकर शराब खरीदी जा सकेगी.
 देशी शराब दुकानें सुबह 9:00 बजे से रात 8:00 बजे तक के लिए खुलेंगी.
हालांकि जानकारी ये भी है कि जिलों के कलेक्टर स्थिति अनुसार शराब की दुकानों का समय घटा या बढ़ा सकते हैं.
विदेशी शराब की दुकानें नहीं खुलेंगी.
इसके लिए होम डिलीवरी पिकअप व्यवस्था पहले की ही तरह होगी.

आदेश के अनुसार
जिला प्रशासन के नए आदेश के मुताबिक सभी दुकानें, शॉपिंग मॉल, कमर्शियल कंपलेक्स खुलेंगे.
सभी तरह के ठेले गुमटी, पान के ठेले, गुपचुप, चाट, पकौड़ी चौपाटी, पाव भाजी के ठेले खुलेंगे.
सुपर मार्केट, सुपर बाज़ार, डिपार्टमेंटल स्टोर, फल और सब्जी की मंडी, अनाज के सभी तरह की दुकानें और बाजार खुलेंगे.
शहर में सभी तरह के शोरूम, क्लब, शराब की दुकानें, सैलून, ब्यूटी पार्लर, स्पा, बच्चों के पार्क और जिम खुलेंगे.
शहर में सभी दुकानें सुपर मार्केट, सुपर बाजार, फल, सब्जी मंडी, अनाज मंडी, शोरूम, क्लब और शराब की दुकानें शाम 6:00 बजे तक खुलेंगी.
रविवार के दिन पूरे जिले में टोटल लॉकडाउन का पालन कराया जाएगा.
होटल रेस्टोरेंट से अब ऑनलाइन पार्सल के अलावा, काउंटर से पार्सल भी लिया जा सकेगा जिसका समय रात10 बजे तक होगा.
शादी करने के लिए भी आदेश जारी करते हुए कहा कि  कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए किसी होटल में अब 50 लोगों की मौजूदगी में लोग शादी के कार्यक्रम कर सकेंगे.
किसी की मृत्यु संबंधी कार्यक्रम में अब 10 की जगह 20 लोगों को अनुमति होगी .

आदेश में और क्या कुछ खास
रायपुर शहर के सभी मैरिज हॉल, स्विमिंग पूल, सिनेमा हॉल, थिएटर बंद रहेंगे.
स्कूल, कॉलेज, स्टूडेंट्स के लिए बंद रहेंगे.
सभा जुलूस, धरना प्रदर्शन, सामाजिक राजनीतिक, धार्मिक, कार्यक्रमों पर प्रतिबंध होगा.
धार्मिक स्थल, सांस्कृतिक और पर्यटन स्थल जैसे रायपुर का मुक्तांगन, जंगल सफारी ये अब भी आम लोगों के लिए बंद ही रहेंगे.
सभी रिसोर्ट भी बंद रहेंगे

अनलॉक का नजारा दिखना शुरू
सरकार के आदेश के अनुसार ही 9 अप्रैल से रायपुर पूरी तरह से लॉक था. लेकिन मंगलवार से मिली ढील के बाद और पिछले 15 दिनों में संक्रमण की रफ्तार भी  प्रदेश में धीमी पड़ने के बाद अब जरूरत का सामान लेने सड़कों पर लोगों की अच्छी खासी भीड़ नजर आई. हालांकि कुछ लोग बिना मास्क के भी नजर आए.
लेकिन व्यापारी संघ को पहले से ही आदेश है कि बिना मास्क के ग्राहकों को दुकान में प्रवेश न दें. प्रशासन भी सड़क पर लापरवाही से घूमने वालों पर सख्ती बरत रही है.

संडे लॉकडाउन होगा अलग
संडे के दिन लोग लॉक डाउन में ढील मिलने के बाद ज़्यादा न निकले इसके लिए पहले ही ध्यान दिया गया है. संडे को रायपुर शहर में पूरी तरह से लॉक डाउन का पालन कराया जाएगा. इस दौरान सिर्फ अस्पताल, क्लीनिक मेडिकल दुकान, पेट्रोल पंप, सरकारी राशन की दुकान, एलपीजी, पेट शॉप, न्यूज़पेपर सप्लाई और दूध की सप्लाई के अलावा फल सब्जी जैसी जरूरी चीजों की सिर्फ होम डिलीवरी की जा सकेगी.

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