पेंशन पाने में कोई परेशानी आ रही है या फिर शिकायत करने के बाद भी बैंक या सरकारी विभाग आपकी समस्या का समाधान नहीं कर कर रहा तो इसकी शिकायत आप घर बैठे करा सकते है.
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नई दिल्ली: रिटायरमेंट के बाद पेंशन ही एकमात्र सहारा होती है, और अगर इसे पाने में कोई परेशानी आ रही है या फिर शिकायत करने के बाद भी बैंक या सरकारी विभाग आपकी समस्या का समाधान नहीं कर कर रहा तो इसकी शिकायत आप घर बैठे करा सकते है. जी हां, इसके लिए सरकार ने www.pensionersportal.gov.in नाम से पोर्टल बनाया है. जहां आप पेंशन से जुड़ी शिकायत कर सकते है.
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बता दें कि इस पोर्टल पर आपको शिकायत के लिए कुछ आपकी निजी जानकारी भरनी होती है, जैसे आपका नाम, कंपनी की जानकारी, पेंशन ऑर्डर आदि.
कितने दिन में होगा शिकायत का समाधान
पोर्टल में इस बात का तो कोई जिक्र नहीं है कि आपकी समस्या का कितने समय में समाधान कर दिया जाएगा, लेकिन अगर आपकी समस्या पर 60 दिनों से ज्यादा का समय लगा तो आपके पास रिमाइंडर भेजने का विकल्प है. पोर्टल पर इस बात का स्टेटस भी मिलता है कि कौन सा विभाग आपकी शिकायत देख रहा है. इसमें अधिकारी का नाम, पद, और संपर्क ब्यौरा दिखाई देगा.
इन प्रोसेस से कर सकते है पेंशन की शिकायत
- सबसे पहले आपको www.pensionersportal.gov.in पर विजट करना होगा. इसके बाद आपको CPENGRAMS पर क्लिक करना होगा.
- इसके बाद "इंडिविजुअल पेंशनर्स'' का विकल्प दिखाई देगा, आपको उस विकल्प को चुनना होगा और शिकायत करने के लिए उस पर क्लिक करना होगा.
- इस पर क्लिक करने के बाद एक नया टैब खुलेगा, उस पर अपनी शिकायत रजिस्टडर्ड कर सकते है. इसके लिए ‘लॉज योर ग्रीवांस’ पर क्लिक करें. आपके सामने नई स्क्रीन खुलेगी जिसमें ‘ग्रीवांस रजिस्ट्रेशन फॉर्म’ दिखाई पड़ेगा.
- इस फार्म में आपसे उस मंत्रालय या विभाग के बारे में आपसे पूछा जा सकता है कि आपकी पेंशन और शिकायत कहा से जुड़ी है. अगर आपके विभाग का नाम लिस्ट में नहीं है तो पोर्टल में ‘नॉट नोन/नॉट लिस्टेड’ का विकल्प भी दिया गया है.
- ध्यान रहें कि जिन जगहों पर स्टार (*) और हैशटैग (#) दिखाई दें, उसमें आपसे मांगी गई डिटेल्स जरूर भरनी होगी.
- आपकी पेंशन से जुड़ी कोई चिट्ठी या पत्र आपको मिला है तो इसे भी आप साइट पर अपलोड कर सकते है. बस आपको ध्यान रखना चाहिए कि यह पीडीएफ फार्मेट में अपलोड हो.
- सभी जानकारी भरने के बाद कैप्चा कोर्ड दर्ज करें और सबमिट पर क्लिक करें. शिकायत के दर्ज होने के बाद कंप्लेंट नंबर स्क्रीन पर दिखाई देगा. इसे याद रखें ताकि बाद में शिकायत का रिकार्ड आपके पास रहें.
- अगर फॉर्म भरते हुए आपने अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दी है तो कंप्लेंट रजिस्ट्रेशन नंबर एसएमएस और ईमेल के जरिए भी भेजा जाएगा. अपने पते के साथ आप इन चीजों का ब्योरा भी फॉर्म में दें.
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