घटना इंदौर (Indore) की है. शहर के सेंट्रल कोतवाली क्षेत्र में 23 मार्च 1998 में दीप कॉम्पलेक्स में एक पंखे की दुकान थी.
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इंदौरः मध्य प्रदेश (MP) में एक ऐसा मामला सामने आया है, जहां एक व्यक्ति को पंखा चुराने के जुर्म में 23 साल बाद सजा सुनायी गई है. अदालत ने दोषी को एक साल की सजा सुनायी है और साथ ही एक हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.
क्या है मामला
घटना इंदौर (Indore) की है. शहर के सेंट्रल कोतवाली क्षेत्र में 23 मार्च 1998 में दीप कॉम्पलेक्स में एक पंखे की दुकान थी. उस दिन देर रात चौकीदारी करते हुए चौकीदार लाल बहादुर और भगत सिंह ने पंखे की दुकान में लाइटें जली देखी. इस पर उन्होंने पुलिस को इसकी सूचना दी. सूचना पाकर बीट पर मौजूद दो पुलिसकर्मी घटनास्थल पहुंचे और उन्होंने सीढ़ियां उतरते हुए रतलाम निवासी शंकर को दबोच लिया. शंकर के पास से दो पंखे बरामद हुए.
शंकर को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया और वहां से उसे जेल भेज दिया गया. बाद में वह जमानत पर रिहा हुआ और जमानत पर बाहर रहने के दौरान वह फरार हो गया. अब पुलिस ने उसे फिर से गिरफ्तार किया है. जिसके बाद दोनों चौकीदारों, पुलिसकर्मी और दुकान मालिक की गवाही पर शंकर को अदालत ने एक साल की सजा सुनायी है. सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी संजीव पांडेय ने आइपीसी की धारा 457 और 380 के तहत शंकर पर 1 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.
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