Labour Law 2021: 1 अप्रैल से बदल जाएंगे ऑफिस के नियम, कर्मचारियों को मिलेगा ये फायदा
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Labour Law 2021: 1 अप्रैल से बदल जाएंगे ऑफिस के नियम, कर्मचारियों को मिलेगा ये फायदा

 नए श्रम कानूनों (Labor Laws 2021) के तहत कोई कर्मचारी अगर अपने निर्धारित समय से 15 मिनट ज्यादा काम करता हैं तो उसे ओवरटाइम (Overtime) माना जाएगा. 

सांकेतिक तस्वीर.

New Labour Law: कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है. मोदी सरकार (Central Government) श्रम कानून (Labor Laws) के नियमों में बड़े बदलाव करने की तैयारी में है. बता दें कि 1 अप्रैल 2021 से नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत होगी, इसके साथ ही देश में श्रम कानूनों के नियमों में भी बदलाव हो जाएंगे.

नए नियमों के मुताबिक यदि निर्धारित घंटों से 15 मिनट भी ज्यादा काम हुआ तो इसे ओवरटाइम (Overtime) मानकर कर्मचारी को ओटी पेमेंट करना होगा. साथ ही कंपनियों को अपने कर्मचारियों को दिए जाने वाले CTC (Cost to Company यानी काम के बदले कंपनी आपको जो कुल पैसे देती है)  में भी कुछ बदलाव करने पड़ेंगे. 

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सैलरी स्ट्रक्चर में बड़ा बदलाव देखने मिलेगा
Labour law में बदलाव के साथ ही कंपनी को कर्मचारियों की बेसिक सैलरी (Basic Salary)  उनकी सीटीसी की तुलना में 50 फीसदी करनी होगी. बता दें कि नए कानून के तहत किसी भी कर्मचारी का भत्ता कुल मिलने वाले वेतन से 50 फीसदी से ज्यादा नहीं हो सकता है. इसका असर यह होगा कि कर्मचारी को मिलने वाली ग्रेच्युटी (Gratuity) में बढ़ोतरी के साथ ही बोनस (Bonus), पेंशन और पीएफ (PF) योगदान के साथ एचआरए, ओवरटाइम को वेतन से बाहर रखना होगा.  इन सभी बदलाव के चलते आने वाले 1 अप्रैल से कर्मचारियों के सैलरी स्ट्रक्चर में बड़ा बदलाव देखने मिलेगा.

नए श्रम कानून में हफ्ते में तीन दिन छुट्टी 
नए श्रम कानून के तहत कोई कर्मचारी अगर 4 दिन में 48 घंटे का काम कर लेता है तो, उसे हफ्ते में 3 दिन छुट्टी लेने का अधिकार रहेगा. लेकिन इसके लिए कर्मचारियों को रोजना के हिसाब से अपने काम के घंटे बढ़ाने होंगे. यानी पहले आप एक दिन में 8 घंटे काम करते थे तो आपको 12 घंटे काम करना होगा. तभी 4 दिन में 48 घंटे पूरे होंगे. वर्तमान नियमों में वर्किंग 8 घंटे हैं. 

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निर्धारित घंटे से 15 मिनट ज्यादा होने पर मिलेगा ओवरटाइम
नए श्रम कानून के तहत कोई कर्मचारी अगर अपने निर्धारित समय से 15 मिनट ज्यादा काम करता है तो उसे भी ओवरटाइम (Overtime) माना जाएगा. हालांकि अभी के नियमों के तहत कर्मचारी के अपने निर्धारित समय से आधा घंटा अधिक काम करने पर ओवरटाइम माना जाता है, लेकिन अब इसे घटाकर 15 मिनट कर दिया गया है.

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