नई दिल्लीः कोरोना वायरस के देश में प्रवेश करते ही महामारी से लोगों को अनेक प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ा. जिसे देखते हुए केंद्र सरकार ने अप्रैल में होने वाले परिवहन से जुड़े दस्तावेजों के रिन्यूअल (Renew) को जून तक के लिए बढ़ा दिया था. कोरोना के हालात जून तक भी सामान्य नहीं होने से रिन्यूअल की तारीख को अक्टूबर तक किया गया और फिर 31 दिसंबर रिन्यूअल की आखिरी तारीख तय की गई. 


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कोरोना के मरीज तो अभी भी लगातार आ रहे हैं, जिसके लिए सरकार ने कई राज्यों में गाइडलाइंस भी लागू कर दी है. लेकिन वाहन रिन्यूअल की तारीखों को लेकर कुछ नहीं कहा गया है. ऐसे में जरूरी है कि आप अपने वाहन का बीमा, ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन से जुड़े सभी तरह के दस्तावेज साल 2020 में ही रीन्यू करा लें.


2021 से भरना पड़ेगा जुर्माना
वाहन के दस्तावेज रीन्यू नहीं करा पाने के स्थिति में आपको अगले साल 1 जनवरी से भारी पेनल्टी चुकानी पड़ सकती है. बता दें कि सरकार ने इससे पहले जिन दस्तावेजों को रिन्यू कराने की अवधि बढ़ाई थी. उनमें सरकार के मोटर वाहन कानून के तहत आने वाले फिटनेस सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस, सभी प्रकार के परमिट, रजिस्ट्रेशन सहित बाकी दस्तावेज भी शामिल थे.


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वाहन मालिकों को हो रही समस्या
जानकारी मिली है कि निजी वाहन मालिकों ने इस बारे में सरकार से कहा है कि कोरोना के चलते उन्हें अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ा है. उन्हें अभी भी कोरोना की वजह से परेशानी हो रही है, क्योंकि बड़ी संख्या में वाहन सड़कों से दूर हैं. स्कूल सेवा के लिए चलने वाली बसों में तो और भी ज्यादा परेशानी हो रही है, क्योंकि ये वाहन सड़कों पर तभी आएंगे जब स्कूल चालू होंगे. उनकी मांग है कि परिवहन दस्तावेजों की वैधता और बढ़ाई जाए.


उम्मीद है, तारीखों को फरवरी तक करें सरकार
मोटर वाहन अधिनियम, 1988 और केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम, 1989 के तहत वाहन दस्तावेजों की वैधता आखिरी बार अक्टूबर में बढ़ाई गई थी. जिसमें ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी (RC) के दस्तावेज इसके दायरे में आते थे. उम्मीद की जा रही है कि अगर इन दस्तावेजों के रिन्यूअल में दिसंबर तक भी लोगों को समस्या होती है तो सरकार दस्तावेज रिन्यूअल की तारीख को फरवरी तक बढ़ा सकती है. हालांकि सरकार ने इस बारे में कोई भी ऐलान नहीं किया है. 


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