Non-bailable warrant issued against mns chief Raj Thackeray: महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हुआ है. इससे पहले भी उनके खिलाफ दो ऐसे ही वारंट जारी हुए थे. पिछले महीने बीड की परली जिला कोर्ट ने मनसे प्रमुख राज ठाकरे के खिलाफ एक और गैर जमानती वारंट (Non-bailable warrant) जारी किया था.


सांगली कोर्ट से जारी हुआ वारंट


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आपको बता दें कि ये वारंट सांगली कोर्ट से जारी हुआ है. इससे पहले राज ठाकरे के खिलाफ दूसरा नॉन बेलेबल वारंट 6 अप्रैल को सांगली कोर्ट से ही जारी हुआ था. यह नॉन बेलेबल वारंट साल 2008 के एक केस में जारी हुआ था, इसमें उनके खिलाफ IPC की धारा 143, 109, 117 और बॉम्बे पुलिस एक्ट की धारा 135 के तहत केस दर्ज किया गया था.


बताते चलें कि सांगली की शिराला कोर्ट ने राज ठाकरे के खिलाफ जो गैर जमानती वारंट जारी किया था वो 2008 के एसटी बस में हुई तोड़फोड़ के मामले में जारी हुआ था. ऐसे में इस तरह अब राज ठाकरे के खिलाफ अब तीन गैर जमानती वारंट जारी हो चुके हैं.


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बीड की अदालत भी जारी कर चुकी है गैर जमामती वारंट


बताते चलें कि सांगली से पहले महाराष्ट्र के बीड की परली जिला कोर्ट ने मनसे प्रमुख राज ठाकरे के खिलाफ एक और गैर जमानती वारंट (Non-bailable warrant) जारी किया था. राज ठाकरे (Raj Thackeray) ने मराठी साइन बोर्ड के मुद्दे पर आंदोलन किया था. इस मामले में भी उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी हुआ था. इस मामले में परली की कोर्ट ने मुंबई पुलिस (Mumbai Police) को एक पत्र भेजा था. बावजूद इसके पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर कोई कार्रवाई नहीं की. तब आखिरकार अदालत में उनके खिलाफ दूसरा नॉन बेलेबल वारंट जारी हुआ था.


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क्या करेगी मुंबई पुलिस?


ऐसे में मुंबई पुलिस राज ठाकरे के खिलाफ इस वारंट के बाद क्या कार्रवाई करती है. इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है. वहीं राज ठाकरे भी इस मामले में अगला कदम किस तरह उठाते हैं, यह भी देखना दिलचस्प होगा. लाउडस्पीकर (Loudspeaker) के मुद्दे पर मुश्किलों में आए राज ठाकरे अब लगातार कुछ पुराने मामलों में गैर जमानती वारंट का सामना कर रहे हैं.