Mamata Banerjee: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने फरक्का में नाबालिग बच्ची के साथ रेप और हत्या मामले में दोषी को मौत की सजा देने के स्थानीय अदालत के फैसले का स्वागत किया. बंगाल के मुर्शिदाबाद की एक स्थानीय अदालत ने नाबालिग के साथ रेप और हत्या के दोषी को मौत की सजा जबकि दूसरे को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. इस मौके पर उन्होंने पिछले मामले को भी याद किया, जहां अदालत ने 62 दिनों में जयनगर में दोषी को मौत की सजा सुनाई थी और रेप के दोषियों के लिए मौत की सजा की आवश्यकता पर जोर दिया.


एकजुट होने की कही बात


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सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर मुख्यमंत्री ममता ने कहा,'बमुश्किल एक हफ्ते पहले पश्चिम बंगाल पुलिस और हमारी न्याय प्रणाली ने जयनगर में एक नाबालिग के क्रूर बलात्कार-हत्या के अपराधी को सिर्फ 62 दिनों के अंदर मौत की सजा दिलाई. आज 13 अक्टूबर 2024  को फरक्का में एक और नाबालिग के जघन्य बलात्कार-हत्या के दो आरोपियों में से एक को मौत की सजा सुनाई गई है, जबकि उसके सह-आरोपी को आजीवन कारावास की सजा मिली है.' उन्होंने लोगों से 'तुरंत सुनवाई और सजा' के ज़रिए 'सामाजिक द्वेष' को मिटाने के लिए 'एकजुट' होने की भी बात कही है. 



ममता बनर्जी ने पुलिस को दी मुबारकबाद


ममता बनर्जी ने आगे कहा,'मैंने यह पहले भी कहा है और मैं इसे फिर से कहूंगी कि हर बलात्कारी को सबसे कठोर सजा-मृत्युदंड से कम कुछ भी नहीं मिलना चाहिए. एक समाज के रूप में हमें इस तरह के जघन्य क्राइम को मिटाने के लिए एकजुट होना चाहिए. मेरा मानना ​​है कि तुरंत, समयबद्ध सुनवाई और सजा एक शक्तिशाली निवारक के रूप में काम करेंगे, जो एक साफ संदेश देगा कि इस तरह के अपराधों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.' बनर्जी ने आगे कहा,'मैं इस उपलब्धि के लिए राज्य पुलिस और अभियोजन प्रक्रिया में शामिल सभी लोगों को मुबारकबाद देती हूं, जबकि मेरी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं पीड़िता के परिवार के साथ हैं.'


62 दिनों के अंदर सुनाई सजाई


इससे पहले 6 दिसंबर को एक POCSO अदालत ने दक्षिण 24 परगना जिले के जॉयनगर इलाके में 9 वर्षीय एक बच्ची के रेप और हत्या के लिए एक मुजरिम को मौत की सजा सुनाई थी. अफसरों के मुताबिक यह घटना 4 अक्टूबर को हुई थी और घटना के 62 दिनों के अंदर ही मुजरिम को सजा सुना दी गई. मुख्यमंत्री ममता ने राज्य के इतिहास में इस सजा को 'अभूतपूर्व' बताया और 'उत्कृष्ट उपलब्धि' के लिए पुलिस की सराहना की.


सजा से संबंधित बिल लेकर आई सरकार


इससे पहले सितंबर में राज्य सरकार अपराजिता महिला और बाल (पश्चिम बंगाल आपराधिक कानून संशोधन) बिल 2024 लेकर आई थी. इसमें रेप के दोषियों के लिए मृत्युदंड या आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान है, जिसका मकसद भारतीय न्याय संहिता, नई दंड संहिता की धाराओं में संशोधन करना है. यह बिल आरजी कर मेडिकल कॉलेज में एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुए भयानक रेप और हत्या के बाद आया है, जिसने तृणमूल सरकार की काफी आलोचना की थी.