पॉक्सो एक्ट न्यायालय के विशिष्ट लोक अभियोजक रूपेंद्र कुमार परिहार ने बताया कि जिले के जवाजा थाने में 18 नवंबर 2020 को नाबालिक पीड़िता के पिता ने मुकदमा दर्ज कराया.
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Ajmer: अजमेर पॉक्सो एक्ट न्यायालय संख्या 1 ने नाबालिक के साथ दुष्कर्म मामले में आरोपी को 20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 48 हजार के आर्थिक दंड से भी दंडित किया है. अभियोजन पक्ष की ओर से 10 गवाह और 23 दस्तावेज पेश किए गए. जिसके आधार पर आरोपी को दोषी माना गया.
पॉक्सो एक्ट न्यायालय के विशिष्ट लोक अभियोजक रूपेंद्र कुमार परिहार ने बताया कि जिले के जवाजा थाने में 18 नवंबर 2020 को नाबालिक पीड़िता के पिता ने मुकदमा दर्ज कराया कि उनकी पहचान के ही एक युवक ने 16 वर्षीय लड़की को बहला-फुसलाकर अगवा किया है. जिसके बाद पुलिस ने 10 दिन के भीतर नाबालिक को अहमदाबाद से दस्तयाब किया और उसके बयान लिए गए.
जिसमें उसने बताया कि आरोपी ने पिता को जान से मारने और एक्सीडेंट कराने की धमकी देते हुए उसके साथ दुष्कर्म किया. इसके बाद पीड़िता के पिता ने इस मामले में रिपोर्ट दर्ज की और पुलिस ने अनुसंधान शुरू किया. पीड़िता के बयान के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार करते हुए न्यायालय में पेश किया गया. जहां लगातार सुनवाई के बाद आज 10 गवाह और 23 दस्तावेज के माध्यम से आरोपी को दोषी मानते हुए 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई. वहीं इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से लड़की के परिचित आरोपी पर 48000 का आर्थिक दंड लगाया गया है.
Reporter- Ashok Singh Bhati
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