Divya Mittal: दिव्या मित्तल को अजमेर न्यायालय ने 50-50 हजार रु. के मुचलके पर दी राहत, अभी रुकना पड़ेगा जेल पर ही
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Divya Mittal: दिव्या मित्तल को अजमेर न्यायालय ने 50-50 हजार रु. के मुचलके पर दी राहत, अभी रुकना पड़ेगा जेल पर ही

Divya Mittal: रिश्वत मामले में जमानत के बाद एनडीपीएस मामले में गिरफ्तार दिव्या मित्तल को अजमेर न्यायालय ने 50-50 हजार के मुचलके भरने के बाद राहत दे दी है.

Divya Mittal: दिव्या मित्तल को अजमेर न्यायालय ने 50-50 हजार रु. के मुचलके पर दी राहत, अभी रुकना पड़ेगा जेल पर ही

Divya Mittal: दिव्या मित्तल के वकील भगवान सिंह चौहान ने बताया कि एसओजी ने इस मामले में न तो न्यायालय में कोई लिखित रिपोर्ट पेश की और ना ही स्टेट गवर्नमेंट से कोई गिरफ्तारी को लेकर पूर्व अनुमति ली गई. ऐसे में आज दिव्या मित्तल की ओर से रखे गए पक्ष को लेकर फैसला सुनाते हुए मित्तल को राहत प्रदान की है. लेकिन आज मिली जमानत के बावजूद दिव्या मित्तल 1 दिन और जेल में रात बताएगी.

 दिव्या मित्तल को लेकर न्यायाधीश द्वारा आज फैसला सुना दिया गया और जमानत दी दे दी गई थी. अजमेर में न्यायालय के समय सुबह 8:00 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक ना हो गया. ऐसे में न्यायाधीश अपना फैसला सुना दिया था लेकिन समय पूरा होने पर उनके फैसले को लेकर ऑर्डर नहीं लिखा जा सका.जिसके कारण उसे जेल में नहीं दिया जा सकेगा.ऐसे में मित्तल को 1 दिन और जेल में ही रात बितानी होगी.

 मामले की जानकारी देते हुए दिव्या मित्तल के वकील भगवान सिंह चौहान ने बताया कि दिव्या मित्तल को एसओजी ने 1 अप्रैल को जेल के बाहर से ही गिरफ्तार कर लिया था. उनकी इस मामले में पूछताछ भी हुई.

लेकिन कोई खास जानकारी नहीं मिली साथ ही उन्होंने जमानत अर्जी लगाते हुए न्यायालय के समक्ष बताया कि एसओजी ने एनडीपीएस एक्ट की धारा 59 की पालना नहीं की है, मैं तो इस मामले में अब तक कोई लिखित रिपोर्ट पेश की है.न ही उन्होंने सरकार से इस मामले को लेकर पूर्व अनुमति ली है ऐसे में यह गलत है. 

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