Beawar: मिलावटखोरों पर खाद्य विभाग की दबिश, शुद्ध के लिए युद्ध अभियान ने पकड़ी गति, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने लिये नमूने
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Beawar: मिलावटखोरों पर खाद्य विभाग की दबिश, शुद्ध के लिए युद्ध अभियान ने पकड़ी गति, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने लिये नमूने

Beawar: दीपावली त्यौहार आते ही फूड सेफ्टी विभाग सतर्क हो गया है. आगामी 17 अक्टूबर से शुरु होने वाले शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के पूर्व ही विभागीय अधिकारीयों ने खाद्य विक्रेताओं से समझाईश कर कानून के नियमों की पालना करने की हिदायत दी है. 

मिलावटखोरों पर खाद्य विभाग की दबिश.

Beawar: दीपावली त्यौहार आते ही फूड सेफ्टी विभाग सतर्क हो गया है. आगामी 17 अक्टूबर से शुरु होने वाले शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के पूर्व ही विभागीय अधिकारीयों ने खाद्य विक्रेताओं से समझाईश कर कानून के नियमों की पालना करने की हिदायत दी है. शनिवार को खाद्य विभागीय अधिकारियों द्वारा ब्यावर के विभिन्न स्थानो पर दबिश देकर कार्रवाई की गई. खाद्य अधिकारी सुशील चोटवानी और महेश कुमार शर्मा के निर्देशन में टीम शहर के किराणा स्टोर, मिठाई विक्रेताओं के यहां पहुंची और सेंपल लिए गए.

बिना लेबल के रखे 17 संदिग्ध टिन जब्त
टीम सबसे पहले मैसर्स नेचुरल इंडिया ऑयल एंड प्रोटीन सेंदड़ा रोड पहूंची जहां बिना लेबल के रखे 17 संदिग्ध टिन में से मिलावट का अंदेशा होने पर मूंगफली तेल का एक नमूना लेकर शेष लगभग 255 लीटर तेल सीज करते हुए अग्रिम आदेशों तक विक्रय नहीं करने हेतु पाबंद किया. उसके बाद टीम मैसर्स बोहरा संस पाली बाजार पहुंची. जहां से बेसन का एक नमूना लिया गया. टीम द्वारा मैसर्स देव ट्रेडिंग कंपनी कृषि उपज मण्डी से सूजी का नमूना एव मैसर्स हरी ट्रेडिंग कंपनी,अग्रसेन बाजार से बादाम गिरी का नमूना लिया गया. टीम ने सभी सेंपल जांच के लिए अजमेर प्रयोगशाला भिजवाए.

इस मौके पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी सुशील चोटवानी ने कहां कि 17 अक्टूबर से शुद्ध के लिए युद्ध अभियान का आगाज किया जाएगा जो कि विशेष रुप से 21 अक्टूबर तक चलेगा. इस दौरान विभिन्न खाद्य प्रतिष्ठानों पर दबिश देकर मिलावटी कार्य करने वालो के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. चोटवानी ने सभी खाद्य विक्रेताओं से अपील की है कि वो अपना लाईसेंस या रजिस्ट्रेशन फ्रेम में लगाकर अपने प्रतिष्ठान में डिस्पले करे.

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उन्होंने कहां कि कोई भी खाद्य पदार्थ खुले रुप से नहीं बेचे जा सकते. सभी की पैंकिग अनिवार्य है तथा उसके साथ उसकी निर्माण तिथि और सभी आवश्यक मानक पैमाने निर्धारित होने चाहिए. इसके अलावा मिठाई विक्रेताओं को भी अपने प्रतिष्ठान में मिठाई डिस्पले के साथ उसकी निर्माण तिथि और उसे कब तक उपयोग में लिया जा सकता है. डिस्पले में अंकित होना चाहिए. कोई भी खाद्य विक्रेता द्वारा नियमों का उल्लंघन किया गया तो उस पर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी. टीम में खाद्य सुरक्षा अधिकारी सुशील चोटवानी,महेश शर्मा डेयरी प्रतिनिधि दीपक वैष्णव सहायक राजकुमार इंदौरिया शामिल रहे.

Reporter-Dilip Chauhan

 

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