Dholpur News: 15 वर्षीय नाबालिग से छेड़छाड़ मामले में चार साल की कठोर कारावास
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Dholpur News: 15 वर्षीय नाबालिग से छेड़छाड़ मामले में चार साल की कठोर कारावास

Dholpur Crime news: राजस्थान के धौलपुर जिले के विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट ने बसेड़ी थाना पर दर्ज हुए 15 वर्षीय नाबालिग के साथ छेड़छाड़ के मामले एक मुल्जिम को दोषी करार देते हुए उसे चार वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है.

Dholpur News: 15 वर्षीय नाबालिग से छेड़छाड़ मामले में चार साल की कठोर कारावास

Dholpur Crime news: राजस्थान के धौलपुर जिले के विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट ने बसेड़ी थाना पर दर्ज हुए 15 वर्षीय नाबालिग के साथ छेड़छाड़ के मामले एक मुल्जिम को दोषी करार देते हुए उसे चार वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही दस हजार पांच सौ रूपये के जुर्माने से दण्डित किया हैं.विशेष न्यायालय पॉक्सो कोर्ट के विशेष लोक अभियोजक संतोष मिश्रा ने बताया कि मामला धौलपुर जिले के बसेड़ी थाना इलाके का है.

जहां एक परिवादी ने पुलिस थाना पर दर्ज कराई गई रिपोर्ट में बताया कि उसकी 15 वर्षीय नाबालिग पुत्री एक जून 2022 की दोपहर को बाबू महाराज मंदिर पर प्रसाद चढ़ा करे वापस अपने घर लौट रही थी. तभी रास्ते में आरोपी दीपक पुत्र रामफूल ने उसकी नाबालिग पुत्री को जबरन रोक लिया और उसके साथ छेड़छाड़ करने लगा.

पुत्री के चिल्लाने पर आरोपी दीपक मौके से भाग गया. पीड़ित पुत्री घटना की जानकारी घर पर आकर परिजनों को दी. पुलिस ने मामला दर्ज कर अनुसन्धान के दौरान मुल्जिम दीपक को गिरफ्तार कर पॉक्सो न्यायालय में पेश किया. मुल्ज़िम दीपक पॉक्सो कोर्ट से जमानत पर चल रहा है.

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लोक अभियोजक मिश्रा ने बताया कि प्रकरण में आठ गवाह पेश किये गए और आज शुक्रवार को न्यायाधीश जमीर हुसेन ने दोनों पक्षों की बहस और लोक अभियोजक की दलील सुनने के बाद मुल्जिम दीपक को आईपीसी की धारा 341 में एक माह का कारावास और पॉक्सो एक्ट की धारा 7 व 8 में चार वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है, साथ ही मुल्जिम को दस हजार पांच रूपये के अर्थ दंड से दण्डित किया हैं.

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