Rajasthan SI Bharti: SI भर्ती मामले में भजनलाल सरकार सख्त, कोर्ट में दिया जवाब-कहां दोषी पर होगी सख्त कार्रवाई और...
Rajasthan Sub Inspector Bharti: राजस्थान हाई कोर्ट में भजनलाल सरकार ने एसआई भर्ती मामले में अपना जवाब पेश किया है. सरकार का कहना है कि एसआई भर्ती रद्द नहीं होगी, लेकिन जांच जारी रहेगी. यह जवाब अदालत में दायर एक याचिका के जवाब में दिया गया है, जिसमें भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताओं का आरोप लगाया गया था.
Rajasthan SI Bharti: सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021 से जुड़े मामले में राज्य सरकार ने हाइकोर्ट में अपना जवाब दायर किया है. सरकार ने स्पष्ट किया है कि फिलहाल एसआई भर्ती प्रक्रिया रद्द नहीं की गई है, लेकिन मामले में आरोपी ट्रेनी एसआई को तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है. इसके अलावा, एसआईटी की जांच जारी है और जो भी दोषी पाए जाएंगे, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी. यह जानकारी पहले ही ज़ी मीडिया द्वारा अपने दर्शकों को दी जा चुकी है.
सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021 मामले में राज्य सरकार ने अपना जवाब दे दिया है. राज्य सरकार ने बताया है कि आरोपी ट्रेनी सब इंस्पेक्टर की पासिंग आउट परेड और तैनाती पर रोक लगा दी गई है. यह फैसला 19 नवंबर 2023 को हाई कोर्ट के आदेश के बाद लिया गया था, जिसमें पेपर लीक की वजह से एसआई भर्ती परीक्षा-2021 पर यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए गए थे.
इस भर्ती परीक्षा के लिए 859 पदों को भरने के लिए निकाली गई थी, लेकिन जांच में पुलिस ने 50 ट्रेनी सब इंस्पेक्टर और 2 आरपीएससी सदस्यों सहित कुल 150 लोगों को गिरफ्तार कर लिया था. जिनमें से ज्यादातर को बाद में कोर्ट से जमानत मिल गई थी. कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि जब तक इस मामले में अंतिम निर्णय नहीं आ जाता, तब तक परेड-पोस्टिंग हाई कोर्ट के आदेशों के अधीन रहेगी.
स्पेशल ऑपरेशन्स ग्रुप (एसओजी) ने सब-इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 को रद्द करने की सिफारिश की है, जैसा कि एडवोकेट हरेंद्र नील ने बताया है. पुलिस मुख्यालय और महाधिवक्ता ने भी इस रिपोर्ट पर सहमति जताई है और भर्ती को रद्द करने की सलाह दी है. इसके अलावा, उन्होंने यह भी सुझाव दिया है कि 2021 में परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों की परीक्षा को फिर से लिया जाए. हालांकि, राज्य सरकार ने अभी तक इस मामले में कोई ठोस कदम नहीं उठाया है. राज्य सरकार ने सब-इंस्पेक्टर्स को ट्रेनिंग का समय दिया था, लेकिन कोर्ट ने उनकी फील्ड पोस्टिंग और पासिंग आउट परेड पर रोक लगा दी है.