Jaipur: प्रदेश के किसी बार एसोसिएशन के सदस्य ने एक से ज्यादा जगह पर अन्य बार एसोसिएशन में वोट डाला तो न तो वे किसी पद पर चुनाव लड़ पाएंगे और न ही अपना वोट डाल सकेंगे. इसके अलावा उनकी सदस्यता भी तीन साल के लिए निलंबित हो जाएगी. प्रदेश में अधिवक्ताओं की नियामक संस्था बार कौंसिल ऑफ राजस्थान ने सितंबर 2017 के हाईकोर्ट वे मई, 2022 के सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का हवाला देते हुए इस संबंध में सभी बार एसोसिएशन को पत्र लिखा है.


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 बीसीआर की ओर से भेजे पत्र में कहा गया है कि बार एसोसिएशन का हर सदस्य चुनाव से कम से कम दो दिन पहले शपथ पत्र पेश कर घोषणा करेगा कि उसने किसी अन्य बार एसोसिएशन में वोट नहीं डाला है. वहीं, यदि यह घोषणा झूठी पाई गई तो ऐसे सदस्य की सदस्यता स्वत: ही तीन साल के लिए निलंबित हो जाएगी. वहीं यदि बार एसोसिएशन ने निर्देशों की पालना नहीं की तो उनकी संबद्धता को भी रद्द किया जा सकता है. इसके अलावा बार कौंसिल ने सभी बार एसोसिएशन को मतदाताओं की अपडेट सूची भी भेजने को कहा है.


 गौरतलब है कि राजस्थान हाईकोर्ट ने राजस्थान हाई कोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन, जोधपुर व अन्य बनाम बीसीआर व अन्य मामले में बार एसोसिएशनों के लिए दिशा-निर्देश जारी किए थे. हाईकोर्ट के इन निर्देशों को भी कुछ संशोधनों के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी बहाल रखा था.


Reporter- Mahesh Pareek


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