Jaipur News: राजस्थान में पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-3 महानगर प्रथम ने नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ कई बार दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त राहुल योगी को बीस साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर एक लाख 90 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. 


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दुष्कर्म करने का अपराध
अदालत ने अपने आदेश में कहा की अभियुक्त ने नाबालिग पीडिता के साथ दुष्कर्म करने का अपराध किया है. इसमें पीडिता की सहमति भी थी तो भी यह अपराध की श्रेणी में ही माना जाएगा. अदालत ने कहा कि नाबालिग की सहमति कानून में कोई महत्व नहीं रखती है.


अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक रचना मान ने अदालत को बताया की पीडिता की नानी ने कोटखावदा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. रिपोर्ट में कहा गया की उसकी नाबालिग दोहिती जन्म के समय से ही उसके पास रहती है और दसवीं कक्षा में पढती है. 



अदालत में आरोप पत्र पेश


वह 29 अप्रैल, 2023 की देर रात से लापता है. उसे अंदेशा है कि पड़ोस में रहने वाला अभियुक्त राहुल उसे बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया है. रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आठ मई को अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया. वहीं बचाव पक्ष की ओर से कहा गया कि उसे प्रकरण में फंसाया गया है और उसने दुष्कर्म नहीं किया है. 


इसलिए उसे दोषमुक्त किया जाए. दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने अभियुक्त को दुष्कर्म का दोषी मानते हुए सजा और जुर्माने से दंडित किया है.



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