Jaipur: बकाया लीज राशि 5 मार्च तक जमा नहीं कराने पर आवासन मंडल कुर्की की कार्रवाई कर सकता है.आवासन आयुक्त पवन अरोड़ा ने कहा कि प्रदेश भर में मंडल द्वारा निर्मित संस्थानिक और व्यासायिक परिसंपत्तियों की बकाया लीज राशि उपभोक्ता आगामी 5 मार्च तक जमा कराएं. तय समयावधि में बकाया राशि जमा नहीं करने पर मंडल द्वारा परिसंपत्तियों की कुर्की भी की जा सकती है. उन्होंने कहा कि प्रदेश में आवासन मंडल द्वारा बनाए हजारों ऐसी संस्थानिक और व्यवसायिक परिसंपत्तियां हैं.


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जिनको उपभोक्ताओं ने कब्जे में तो ले लिया लेकिन उसके पेटे बकाया लीज राशि का अभी तक पूरा भुगतान नहीं किया. ऐसी स्थिति में मंडल को लगातार राजस्व की हानि हो रही है. उन्होंने संस्थानिक और व्यवसायिक संपत्तियों की लीज राशि और आवासों की बकाया किस्त जमा कराने के लिए सभी मुख्यालयों पर कैश कलेक्शन काउंटर और कैश काउंटर 25 फरवरी से 31 मार्च तक खोले जाने के भी निर्देश दिए हैं. उन्होंने कहा कि ऐसे उपभोक्ता जिन्होंने आवासों से संबंधित किश्तों का पूर्ण भुगतान नहीं किया है. वे भी समय अवधि में भुगतान जमा करवाये करें.


इसी बीच अरोड़ा ने योजनाओं के पूर्ण होने के बाद किसी भी कारण से बचे और अधिशेष आवासों की समीक्षा भी की. अरोड़ा ने कहा कि अधिकारी यह भी सुनिश्चित करें कि मंडल द्वारा निर्मित सभी बचे हुए आवास बुधवार को होने वाली ई बिड सबमिशन और ई ऑक्शन में शामिल हों ताकि आमजन आसानी से आवासों का चयन कर खरीद सकें. मंडल पिछले 4 वर्षों में अब तक रिकॉर्ड 14 हजार से ज्यादा आवास ई सबमिशन और ई ऑक्शन के जरिए बिक्री कर चुका है. आवासन आयुक्त ने अधिकारियों से विभिन्न योजनाओं में बिना बिके आवासों का डाटा तैयार करने और नहीं बिकने के कारणों का भी पता लगाने के निर्देश दिए. उन्होंने डिस्काउंटेड दर पर भी इन मकानों को बिक्री के लिए निकालने के भी निर्देश दिए.


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