Jaipur: कोरोना संक्रमण (Corona infection) काम होने के साथ ही राज्य सरकार (State Government) ने अनलॉक गाइडलाइन (Unlock guideline) जारी कर दी है. 


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गृह विभाग की ओर से जारी गाइडलाइंस में विभिन्न सेवाओं में छूट का दायरा बढ़ाया है. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Ashok Gehlot) में शुक्रवार को हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में दिए गए सुझावों के मद्देनजर प्रदेश में छूट का दायरा बढ़ाया गया है.


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गृह विभाग ने गाइडलाइन 28 जून सोमवार सुबह 5 बजे से लागू होगी. गाइड लाइन में कई प्रकार के प्रावधान किए गए हैं-


सरकारी कार्यक्रम का समय बढ़ाया-


  • ऐसे सभी सरकारी कार्यालय जहां कार्मिकों की संख्या 25 से कम है, वहां शत-प्रतिशत कार्मिक एवं जिन कार्यालयों में कार्मिकों की संख्या 25 या 25 से अधिक है, उनमें 50 प्रतिशत कार्मिक अनुमत होंगे.

  • ऐसे कार्यालय जिनमें 60 प्रतिशत कार्मिकों को वैक्सीन की प्रथम डोज लग चुकी है, उनमें शत-प्रतिशत कार्मिक अनुमत होंगे. कार्यालयों का समय प्रातः 9:30 से सायं 6 बजे तक रहेगा.

  • विभागाध्यक्ष गर्भवती महिलाओं, विकलांग एवं को-मॉरबिडिटी स्थिति वाले कार्मिकों को वर्क फ्रॉम होम की अनुमति दे सकेंगे.


रात 8:00 बजे तक चलेंगे वाहन


  • शहर में सिटी/मिनी बसें सुबह से: 5 से सायं 8 बजे तक चल सकेंगे. किसी भी यात्री को खड़े होकर यात्रा करने की अनुमति नहीं होगी.

  • शहर में सिटी / मिनी बस चालक एवं परिचालक के वैक्सीन की कम से कम पहली डोज लगाना अनिवार्य.

  • निजी वाहनों से आवागमन को 5 से सायं 8 बजे तक सोमवार से शनिवार अनुमति होगी.

  • सभी व्यक्तियों के लिए सार्वजनिक उद्यान प्रात: 5 से प्रातः 8 बजे खुल सकेंगे. 

  • जिन व्यक्तियों ने वैक्सीन की डोज लगवा ली है, उन्हें सायं 4 से सायं 7 बजे तक भी अनुमति.

  • जिन जिम एवं रेस्टोरेन्ट के कम-से-कम 60 प्रतिशत स्टाफ का वैक्सीनेशन पूर्ण हो चुका है, उन्हें अतिरिक्त 3 घंटे यानि सायं 4 से सायं 7 बजे तक खोलने की अनुमति होगी. 

  • ऐसे जिम एवं रेस्टोरेन्ट संचालकों को ग्राहकों की स्क्रीनिंग की सुविधा एवं मास्क की अनिवार्यता का ध्यान रखना होगा.

  • सभी दुकानों, क्लबों, जिम, रेस्टोरेन्ट्स, मॉल एवं अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के संचालकों द्वारा अपने स्टाफ का वैक्सीनेशन करवाना अनिवार्य होगा. कितने प्रतिशत स्टाफ का वैक्सीनेशन हो चुका है, उन्हें इसकी सूचना भी डिस्प्ले करनी होगी

  • ऐसे बाजारों / व्यावसायिक प्रतिष्ठानों जिनके कार्मिकों के कम-से-कम 60 प्रतिशत स्टॉफ का फर्स्ट डोज ऑफ वैक्सीनेशन हो चुका हो, उन बाजारों /व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को अतिरिक्त 3 घंटे यानि सायं 4 से सायं 7 बजे तक खोलने की अनुमति होगी.


क्लब संचालकों को माननी होंगी ये शर्तें
क्लबों में केवल आउटडोर खेल गतिविधियां अनुमत होंगी, परन्तु इनडोर खेल गतिविधियां उनके लिये अनुमत होंगी, जिन्होंने वैक्सीन ले ली हो. इन क्लबों में संचालित रेस्टोरेन्टस सुविधाएं भी अनुमत होंगी. रेस्टोरेन्ट्स आदि में बैठाकर खिलाने की सुविधा सोमवार से शनिवार प्रातः 9 बजे से सायं॑ 4 बजे तक रेस्टोरेन्ट की बैठक व्यवस्था की 50 प्रतिशत क्षमता के साथ, एक छोडकर एक, के रूप से अनुमत होगी.


कब से कब तक भरवाया जा सकेगा पेट्रोल
सार्वजनिक परिवहन, माल ढुलाई तथा अत्यावश्यक सेवाओं में लगे वाहनों एवं सरकारी वाहनों के लिए पेट्रोल एवं डीजल पम्प, सीएनजी, पेट्रोलियम एवं गैस से संबंधित खुदरा एवं थोक आउटलेट खोलने की अनुमति होगी. निजी वाहनों के लिए पेट्रोल एवं डीजल प्रात: 5 से सायं 8 बजे तक भरवाया जा सकेगा.


शादी में बहुत ज्यादा भीड़ की परमिशन नहीं


  • वैवाहिक कार्यक्रम 30 जून के बाद आयोजित करने की सलाह दी गई है. अति-आवश्यक स्थिति में विवाह घर पर ही अथवा कोर्ट मैरिज के रूप में करने की अनुमति होगी, जिसमें अब +40 व्यक्ति अनुमत होंगे, जिसकी सूचना विवाह से सम्बन्धित किसी समारोह, डीजे, बारात-निकासी, प्रीतिभोज अनुमति नहीं होगी. मैरिज गार्डन, मैरिज हॉल एवं होटल परिसर 1 जुलाई से शादी-समारोह के लिए अनुमत होंगे.

  • शादी-समारोह हेतु अधिकतम 40 व्यक्ति (25 आयोजनकर्ता का परिवार और अतिथि +10 बैण्ड-बाजे वाले + 5 अन्य व्यक्ति) की संख्या के साथ दी गई शर्तों के अनुसार सायं 4 बजे तक अनुमत होंगे.

  • विवाह से समारोह में किसी भी प्रकार के समारोह, डीजे, बारात-निकासी, प्रीतिभोज इत्यादि की अनुमति नहीं होगी.


आर्थिक एवं पर्यटन गतिविधियों को ये छूट


  • राजस्थान पर्यटन का मुख्य केन्द्र है एवं व्यवसाय की दृष्टि से आर्थिक स्थिति में महत्त्वपूर्ण भूमिका रखता है. ऐसे में फिल्म शूटिंग के लिए भी छूट दी गई है. ऐसे रिसॉर्ट, जिनका क्षेत्रफल लगभग 40 हजार वर्ग मीटर या इससे अधिक है एवं मेहमानों और अतिथियों के ठहरने के लिए 40 या इससे अधिक कमरों की व्यवस्था है. इन गतिविधि के लिए जिला कलक्टर से पूर्व में अनुमति प्राप्त करना अनिवर्य होगा. 

  • मेहमानों की संख्या परिसर के आकार के अनुसार निर्धारित की जाये.

  • आयोजनकर्ता द्वारा समारोह में सम्मिलित होने वाले मेहमान एवं अतिथियों की आरटी-पीसीआर नेगेटिव जांच रिपोर्ट या कोविड वैक्सीनेशन प्रमाण पत्र सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा.

  • समस्त अतिथियों को रिसॉर्ट में एक बार प्रवेश के पश्चात्‌ समारोह खत्म होने तक बाहर घूमना अनुमत नहीं होगा.

  • किसी भी प्रकार के मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक समारोह /जुलूस/ त्योहारों/ मेलों हाट बाजार इत्यादि के आयोजन की अनुमति नहीं होगी.

  • संपूर्ण प्रदेश में शनिवार सायं 8 से सोमवार प्रातः 5 बजे तक जन अनुशासन वीकेंड कर्फ्यू रहेगा . 

  • इसके अलावा प्रदेश में प्रतिदिन सायं 8 बजे से अगले दिन प्रातः 5बजे तक कर्फ्यू रहेगा.


सशर्त खोलें जाएंगे धार्मिक स्थल


  • प्रदेश के समस्त धार्मिक स्थलों पर लोगों का आवागमन धार्मिक स्थल से जुड़े व्यक्तियों द्वारा वैक्सीन की कम से कम पहली डोज लगवाने के बाद प्रातः 5 बजे से सायं 4 बजे तक खोले जा सकेंगे.

  • जिला प्रशासन द्वारा चिन्हित कन्टेनमेन्ट जोन, कर्फ्यू क्षेत्र में किसी भी धार्मिक स्थल को खोलने की अनुमति नहीं होगी.

  • बड़े धार्मिक स्थल जहां स्थानीय निवासियों के साथ-साथ अन्य जिलों एवं अन्य राज्यों के व्यक्ति भी दर्शनार्थ एवं पूजा-अर्चना हेतु आते हैं, उनको खोले जाने से पूर्व जिला कलक्टर, जिला पुलिस अधीक्षक एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से निरीक्षण कर यह सुनिश्चित किया जायेगा कि कोरोना  के संक्रमण से बचाव के लिये पर्याप्त सुरक्षात्मक उपाय धार्मिक स्थल प्रबंधन द्वारा कर लिये गये हैं.

  • धार्मिक स्थलों में व्यक्तियों के प्रवेश पर इस तरह अंतराल रखा जाये कि एक समय में पूजा स्थल के अन्दर व्यक्तियों की संख्या इस सीमा तक सीमित हो कि प्रत्येक व्यक्ति के बीच कम से कम 6 फीट की दूरी हो. मस्जिदों में अदा की जाने वाली नमाज के दौरान नमाजियों की संख्या उपलब्ध स्थान एवं सामाजिक दूरी को ध्यान में रखते हुए रखी जाए. धार्मिक स्थल में फूल-माला, प्रसाद, चादर और अन्य पूजा सामग्री ले जाने एवं घंटी बजाने पर प्रतिबंध रहेगा.

  • बड़े धार्मिक स्थलों में विशेष दिनों में दर्शनार्थियों की भीड़ नहीं जुटे और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना सुनिश्चित की जाए. आरती ऑनलाइन देखने हेतु प्रोत्साहित किया जाए.

  • धार्मिक आयोजनों या धार्मिक जुलूसों की अनुमति बिल्कुल नहीं होगी.

  • जिला प्रशासन, पुलिस एवं धार्मिक स्थलों की प्रबंध समिति/ मंडल/ ट्रस्ट द्वारा हेल्‍थ प्रोटोकॉल की पूर्ण पालना सुनिश्चित कराई जाए.

  • उपरोक्त शर्तों एवं सामान्य सुरक्षा सावधानियों का उल्लंघन किये जाने पर जिला कलक्टर द्वारा अधिकृत प्राधिकारी द्वारा सम्बन्धित धार्मिक स्थल को बंद कराया जा सकेगा.

  • राज्य में कोविड-9 की स्थिति को देखते हुए जन सुरक्षा की दृष्टि से यह अति आवश्यक है कि धार्मिक स्थलों को सावधानीपूर्वक खोला जाये. 


धार्मिक स्थलों की मॉनिटरिंग करेगी यह कमेटी


  • धार्मिक स्थलों पर मॉनिटरिंग करने के लिए समस्त जिलों में जिला कलक्टर की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है. जिले के सभी विधायकगण, पुलिस अधीक्षक, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी समिति में सदस्य तथा अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सदस्य सचिव होंगे.

  • जिले में प्रत्येक धर्म गुरू, प्रमुख धार्मिक स्थलों के ट्रस्ट के अध्यक्ष अथवा मुख्य प्राधिकारी का विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में मनोनयन कलक्टर द्वारा किया जाएगा.