Jalore News: जालोर में हत्या के मामले में एससीएसटी न्यायालय ने सुनवाई करते हुए आरोपी को आजीवन कारावास और दो लाख रुपये के आर्थिक दंड से दंडित किया है.
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Jalore News: जिले के रामसीन थाना क्षेत्र के सेरणा गांव में फरवरी 2020 में हुई एक हत्या की घटना के मामले में एससीएसटी न्यायालय ने सुनवाई करते हुए आरोपी को आजीवन कारावास और दो लाख रुपये के आर्थिक दंड से दंडित किया है.
विशिष्ठ लोक अभियोजक सुधा रानी त्यागी ने बताया कि सेरणा निवासी नोपाराम पुत्र जोगाराम मेघवाल को लाठियों से पीटकर सेरणा निवासी मांगूसिंह पुत्र जवसिंह राठौड़ ने मार डाला था, जिसकी रिपोर्ट रामसीन थाने में 27 फरवरी 2020 को नोपाराम के भाई तिकमाराम मेघवाल ने दर्ज करवाई थी.
एससीएसटी व हत्या में दर्ज इस प्रकरण की जांच कर पुलिस ने चालान पेश किया. गवाहों के आधार पर सुनवाई करते हुए न्यायाधीश (एससीएसटी न्यायालय) पीयूष चौधरी ने आरोपी मांगूसिंह को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा व अलग-अलग धाराओं में एक-एक लाख रुपये के आर्थिक दंड से दंडित किया है.
पहले पत्नी से की छेड़छाड़
इस घटना से दो महीने पहले आरोपी मांगूसिंह ने नोपाराम मेघवाल की पत्नी गवरीदेवी के साथ रास्ते चलते छेड़छाड़ की थी, गवरी ने यह बात उसके पति नोपाराम को बताई. इस पर नोपाराम व हंजाराम में मांगूसिंह को उसके घर जाकर उलाहना दिया तो मांगूसिंह खफा हो गया और उसे सबक सिखाने के नीयत से उस पर हमला कर उसकी हत्या कर दी.
Reporter-Dungar Singh