झालावाड़: हत्याकांड के चार आरोपियों को आजीवन कारावास, जानिए पूरा मामला
झालावाड़ न्यूज: हत्याकांड के चार आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. साथ ही दोषियों पर आर्थिक दंड भी लगाया गया है. जानिए क्या है ये पूरा मामला.
झालावाड़: झालावाड़ एनडीपीएस कोर्ट के विशिष्ट न्यायाधीश घनश्याम शर्मा ने हत्या के एक मामले में कठोर सजा सुनाते हुए दो सगे भाइयों तथा उनके दो पुत्रों सहित कुल 4 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.
10 हजार रुपए का अर्थदंड
आरोपियों को 10 हजार रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया है. अर्थदंड नहीं चुकाए जाने पर एक माह के अतिरिक्त कठोर कारावास का फैसला सुनाया है. मामले में तीन अन्य आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त किया है.
मामले की जानकारी देते हुए एनडीपीएस कोर्ट के विशिष्ट लोक अभियोजक मोहम्मद तौकीर आलम ने बताया कि जिले के रटलाई थाना क्षेत्र में मृतक भीम सिंह की पत्नी सुशीला देवी ने एक रिपोर्ट पेश की थी की रात के समय जब वह घर के अंदर अपने बच्चों के साथ सो रही थी ,उसी दौरान घर के बाहर सो रहे हैं उसके पति भीम सिंह की चिल्लाने की आवाज आई.
जब उसने बाहर जा कर देखा तो उसके पति को बद्रीलाल, राधेश्याम ,विनोद तथा राकेश व तीन अन्य लोग धारदार हथियार व लाठियों से मारपीट कर रहे थे. बाद में उसके बच्चों ने बीच-बचाव किया और अस्पताल में भर्ती कराया. जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई.
रटलाई थाना पुलिस द्वारा अनुसंधान कर बद्रीलाल, राधेश्याम, विनोद व राकेश के खिलाफ धारा 302 के तहत मामला दर्ज कर कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किए गए. एनडीपीएस कोर्ट के विशिष्ट न्यायाधीश घनश्याम शर्मा ने 25 गवाह व 61 दस्तावेज को आधार मानते हुए चारों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. संदेह का लाभ देते हुए तीन अन्य आरोपियों मुरली, प्रभुलाल तथा विष्णु को मामले में दोषमुक्त किया गया है.
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