दर्द और बीमारियों के इलाज के लिए खरीदी गई थैरेपी मशीन में उपयोग के दौरान आग लगने का मामला सामने आया है, जिस पर ग्राहक ने जोधपुर उपभोक्ता संरक्षण आयोग द्वितीय में याचिका दर्ज कर मशीन की कीमत दिलवाने के अतिरिक्त निर्माता और विक्रेता पर डेढ़ लाख रुपए का हर्जाना लगाया है.
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Jodhpur: दर्द और बीमारियों के इलाज के लिए खरीदी गई थैरेपी मशीन में उपयोग के दौरान आग लगने का मामला सामने आया है, जिस पर ग्राहक ने जोधपुर उपभोक्ता संरक्षण आयोग द्वितीय में याचिका दर्ज कर मशीन की कीमत दिलवाने के अतिरिक्त निर्माता और विक्रेता पर डेढ़ लाख रुपए का हर्जाना लगाया है.
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मामले के अनुसार खेमे का कुआं के रहने वालेा नीलम मूंदड़ा ने आयोग में याचिका दी है की नई दिल्ली की 'फर्म विगेन इंडिया हैल्थी टेक इंडिया' के जरिए हैल्थ केयर के अन्तर्गत उसे पलंगनुमा थैरेपी मशीन, सुमाको 8000 को टाप एंड टाप यह कहकर बेची थी कि, इससे रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास होकर सभी प्रकार के दर्द से आराम मिलता है. मशीन को 15 मिनट तक गर्म करने के बाद इस पर 40 मिनट तक लेट कर उपयोग करने की सलाह दी गई थी.
मई 2014 में जब परिवादी ने उपयोग में लेने के लिए मशीन को जब चालू किया तो कुछ ही देर में मशीन आग लगकर भभकने लगी. और जल कर नष्ट हो गई. आगजनी से उसके मकान और फर्नीचर को भी काफी नुकसान हुआ. फायर ब्रिगेड और पड़ोसियों के जरिए आग को बुझाया गया. शुक्र था कि, वह उस समय मशीन पर सोई अवस्था में नहीं थी, अन्यथा उन्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ सकता था .
विपक्षीगण ने मशीन में छेड़छाड़ करने से यह घटना घटित होकर इसके लिए परिवादिनी को ही जिम्मेदार बताया गया। आयोग के अध्यक्ष डॉ श्याम सुन्दर लाटा, सदस्य डॉ अनुराधा व्यास, आनंद सिंह सोलंकी ने अपने निर्णय में मशीन में निर्माण-त्रुटि के फलस्वरूप घटना घटित होना मानते हुए विपक्षी गण को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया.
मशीन की कीमत 1 लाख 29 हजार रुपए परिवादिनी को वापस लौटाने का आदेश दिया. इस घटना के फलस्वरूप परिवादिनी को हुई मानसिक पीड़ा तथा घरेलू सामान की क्षतिपूर्ति के लिए डेढ़ लाख रुपए की राशि भी विपक्षी गण के जरिए परिवादिनी को अदा करने का आदेश दिया है.
Reporter: Bhawani bhati
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