Jodhpur News: राजस्थान हाईकोर्ट में NDPS मामले की सुनवाई, जस्टिस फरजंद अली की एकलपीठ ने आरोपी को दी जमानत
Advertisement
trendingNow1/india/rajasthan/rajasthan2239000

Jodhpur News: राजस्थान हाईकोर्ट में NDPS मामले की सुनवाई, जस्टिस फरजंद अली की एकलपीठ ने आरोपी को दी जमानत

Jodhpur big News: राजस्थान हाईकोर्ट जस्टिस फरजंद अली की एकलपीठ ने एनडीपीएस मामले में आरोपी की जमानत को मंजूर कर दी है. हाईकोर्ट ने एनडीपीएस मामले में आरोपी की जमानत को मंजूर करते हुए कहा कि जब अपराध की गंभीरता हो तो सबूत का मानक उससे अधिक होना चाहिए.

 

Jodhpur News: राजस्थान हाईकोर्ट में NDPS मामले की सुनवाई, जस्टिस फरजंद अली की एकलपीठ ने आरोपी को दी जमानत

Jodhpur big News: राजस्थान हाईकोर्ट जस्टिस फरजंद अली की एकलपीठ ने एनडीपीएस मामले में आरोपी की जमानत को मंजूर कर दी है. हाईकोर्ट ने एनडीपीएस मामले में आरोपी की जमानत को मंजूर करते हुए कहा कि जब अपराध की गंभीरता हो तो सबूत का मानक उससे अधिक होना चाहिए. आरोपी याचिकाकर्ता रेखाराम की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता धीरेन्द्रसिंह दासपा एवं उनकी सहयोगी प्रियंका बोराणा ने याचिकाकर्ता की ओर से पैरवी करते हुए बताया कि उसे बेवजह इस मामले में फंसाया गया है.

पाली जिले के मारवाड़ जंक्शन थाना पुलिस ने एक वाहन को 20 अगस्त 2023 को रोका गया था. वाहन ले जा रहे लोग तो वहां से भाग गए लेकिन पुलिस ने वाहन को जब्त कर उसमें रखा 386 किलो डोडा बरामद किया था. घटना के पांच दिन बाद आरोपी रेखाराम की टॉवर लोकेशन अपराध स्थल के आसपास मिली है. कोर्ट ने पूरे मामले को गंभीरता से सुनने के बाद इस मामले में आरोपी की जमानत को स्वीकार कर लिया. साथ ही कोर्ट ने कहा कि पुलिस हिरासत में रहते हुए पुलिस अधिकारी के समक्ष किया गया कोई भी इकबालिया बयान साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य नहीं है.

यह भी पढ़ें- श्रीगंगानगर पुलिस ने भारत-पाक बॉर्डर पर पकड़ी 12 करोड़ की हेरोइन, पंजाब के हैं तस्कर

एनडीपीएस के मामलो में अपराध की गंभीरता को देखते हुए पुलिस को उस मानक के अनुसार सबूत का मानक उससे अधिक होना चाहिए. कोर्ट ने कहा कि पुलिस अधिकारियों को ऐसे मामलो में संवेदनशील होना आवश्यक है. संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकारों का हनन नहीं किया जा सकता है. पुलिस महानिदेशक को आवश्यक कार्रवाई के लिए आदेश की प्रति भेजने के निर्देश दिए हैं.

Trending news