Rajsamand: विधिक साक्षरता शिविर में, स्कूली बच्चों ने सीखी कानूनी बारीकियां
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Rajsamand: विधिक साक्षरता शिविर में, स्कूली बच्चों ने सीखी कानूनी बारीकियां

 राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार राजसमंद के भीम में  विधिक साक्षरता शिविर में  स्कूली विद्यार्थियों की कानून के संबंध में जिज्ञासाओं का समाधान किया. 

विधिक साक्षरता शिविर को संबोधित करते न्यायाधीश

Rajsamand: राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार राजसमंद के भीम में स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल में, विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया. इस दौरान अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश मनीष कुमार वैष्णव ने उपस्थित बालिकाओं को पोक्सो अधिनियम, गुड टच-बेड टच, चाइल्ड लाइन नंबर 1098, साइबर अपराध, बाल विवाह रोकथाम, बालिका शिक्षा, महिलाओं के अधिकार, यातायात नियम, नकल विरोधी कानूनों, प्लास्टिक उपयोग रोकथाम, विधिक सेवा कार्यक्रमों सहित अन्य सामान्य कानूनों के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की. 

इस दौरान अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश ने स्कूली विद्यार्थियों की कानून के संबंध में जिज्ञासाओं का समाधान किया. उन्होंने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि मोबाइल में अनावश्यक एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं करें, सोशल वेबसाइट्स का उपयोग बहुत सतर्कता व सावधानीपूर्वक करें साथ ही किशोर न्याय बोर्ड अधिनियम 2015, पीड़ित प्रतिकर स्कीम, बालश्रम रोकथाम इत्यादि के बारे में भी विस्तृत जानकारी दी और कानूनी जानकारी के पंपलेट्स, बुकलेट्स का वितरण किया गया. इस अवसर पर हजारीसिंह, गजेंद्रपालसिंह, पूरणसिंह सहित विद्यालय के अन्य शिक्षकगण, प्राधिकरण के कर्मचारी यशोदानंदन गौतम, जाहन्वी शर्मा, इंसाफ खान इत्यादि उपस्थित रहें. 

न्यायाधीश ने उप कारागृह भीम का किया औचक निरीक्षण 

कार्यक्रम के बाद अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश मनीष कुमार वैष्णव ने उप कारागृह भीम का औचक निरीक्षण भी किया. निरीक्षण दौरान कारागृह में कुल 15 बंदी निरूद्ध मिले, जिनमें से एक बंदी पैरवी हेतु न्यायालय में जाना बताया गया. बंदियों का स्वास्थ्य परीक्षण चिकित्सक द्वारा होना बताया गया तथा एक बंदी के अलावा सभी बंदी स्वस्थ पाए गए. कारागृह में सफाई व्यवस्था भी संतोषजनक पाई गई. वैष्णव द्वारा कारागृह में उपस्थित नवीन बंदियों से भी संवाद किया गया, केवल एक बंदी को छोड़कर सभी ने अपनी पैरवी हेतु अधिवक्ता नियुक्त होना बताया तथा अधिवक्ता नहीं नियुक्त होने वाले बंदी को निःशुल्क विधिक सहायता हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करवाने के निर्देश दिए गए.

निरीक्षण के दैरान कारागृह में बंदियों के पीने के पानी के लिए लगाए गए आर.ओ. वाटर फिल्टर की स्टोरेज टंकी में गंदगी पाई गई, जिसकी सफाई करवाने के न्यायाधीश ने निर्देश दिए. न्यायाधीश मनीष कुमार वैष्णव ने बंदियों को कानूनी प्रावधानों, राष्ट्रीय लोक अदालत, राजस्थान पीड़ित प्रतिकर स्कीम आदि के बारे विस्तृत रूप से विधिक जानकारी दी.

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