Tonk: दूनी थाना क्षेत्र में करीब पौने तीन साल पहले युवती से दुष्कर्म करने वाले अधेड़ को दोषी मानते हुए पॉक्सो कोर्ट ने दस साल का कठोर करावास और चालीस हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है. पॉक्सो कोर्ट के विशेष लोक अभियोजक मोहम्मद गुलजार ने बताया कि करीब पौने तीन साल पहले पीड़िता के परिजन ने दूनी थाने में रिपोर्ट दी थी कि उसकी 17 साल की बेटी 12 दिसंबर 2019 को घर पर अकेली थी. 


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इस दौरान दूनी थाना क्षेत्र के भगवानपुरा निवासी सत्यनारायण उर्फ सत्तू ढोकरा (55) पुत्र रतन लाल बैरवा घर आया और उससे पानी मांगा. फरियादी की बेटी ने उसे पानी पिला दिया और उसके बाद सत्यनारायण ने फरियादी की बेटी को गोयरा ( जहरीला जानवर) दिखाने की कहकर घर में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया. इसकी रिपोर्ट मिलने के बाद पुलिस ने मामला दर्जकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. 


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पुलिस ने 2 जुलाई 2020 को पीड़िता को नाबालिग मानकर पॉक्सो कोर्ट में चालान पेश किया. कोर्ट ने सुनवाई के दौरान पीड़िता को बालिग मानते हुए आज इस मामले में सत्यनारायण को दुष्कर्म का दोषी माना है. ऐसे में कोर्ट ने आज सत्यनारायण को दस साल का कठोर करावास और दस साल के अर्थ दंड से दंडित किया है. सजा सुनाने के बाद पुलिस उसे वापस जेल ले गई. इस दौरान सत्यनारायण नीची गर्दन कर चुपचाप पुलिस की गाड़ी में बैठ गया.


Reporter: Purshottam Joshi


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