Ajmer News: बाबरी मस्जिद ढहाने की पहली वर्षगांठ पर हुए मुंबई, लखनऊ, कानपुर, हैदराबाद और सूरत की ट्रेनों में हुए सिलसिलेवार बम धमाकों के मामले में अजमेर की टाडा कोर्ट का एक बड़ा फैसला, अजमेर बम ब्लास्ट (1993) के मुख्य आरोपी करीम टुंडा को टाडा कोर्ट ने बरी कर दिया है. इसके अलावा कोर्ट ने दो अन्य आरोपियों इमरान और हनीमुद्दीन को दोषी करार दिया. इस पूरे मामले में 31 साल बाद फैसला आया है