Rajasthan News: राजस्थान में RTE में प्रवेश से जुड़े मामले को लकेर राजस्थान के की निजी स्कूलों को बड़ी राहत मिली है. हाइकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं कि आरटीई के तहत दिए गए प्रवेश की फीस पुनर्भुगतान सरकार करे. जस्टिस इंद्रजीत सिंह ने आदेश दिए हैं कि प्री प्राइमरी कक्षाओं में आरटीई के तहत प्रवेश के लिए दो एंट्री लेवल बनाए. नर्सरी और कक्षा एक में आरटीई के तहत प्रवेश दे. क्रांति संघ कि अन्य की याचिका पर आदेश दिए है. याचिकाओं में राज्य सरकार के परिपत्र को चुनौती दी गई थी. नर्सरी, केजी, यूकेजी और कक्षा एक मे आईटीई के तहत प्रवेश देने को चुनौती दी गई थी. साथ ही इन कक्षाओं में दिए प्रवेश पर फीस का पुनर्भुगतान नहीं करने को भी चुनौती दी.