Sakshi Murder Case: पुलिस ने उत्तर पश्चिम दिल्ली के शाहबाद डेरी इलाके में 20 वर्षीय साहिल द्वारा एक नाबालिग लड़की की हत्या में कथित तौर पर इस्तेमाल किया गया चाकू बरामद कर लिया है. पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने ये जानकारी दी. उन्होंने बताया कि अदालत ने आरोपी की पुलिस हिरासत की अवधि तीन दिन बढ़ा दी है. उससे फिर पूछताछ की गई और उसकी निशानदेही पर अपराध में इस्तेमाल हथियार बरामद कर लिया गया.


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उन्होंने बताया कि साहिल का अन्य लोगों से भी आमना-सामना कराया गया क्योंकि वह बार-बार अपना बयान बदलता था. उन्होंने बताया कि मृतका के तीन दोस्तों भावना, अजय उर्फ झबरू और नीतू से अलग से भी पूछताछ की गई और उनके बयानों का मिलान किया गया.


गौरतलब है कि साहिल ने पिछले रविवार की शाम को शाहबाद डेरी इलाके में 16 वर्षीय साक्षी की चाकू से 20 से अधिक बार वार करके और फिर पत्थर से कुचलकर कथित तौर पर हत्या कर दी थी. पुलिस के मुताबिक, साक्षी के शरीर पर जख्म के 34 निशान थे और उसकी खोपड़ी भी फट गई थी. साहिल को अगले दिन उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से गिरफ्तार कर लिया गया था. उसने अपराध के बाद चाकू कथित तौर पर रिठाला की झाड़ियों में फेंक दिया था.


एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि साहिल फ्रिज-एसी का काम करता था. हत्या का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया, जिस किसी ने भी वीडियो देखा वह हैरान रहा गया. वीडियो में नीले रंग की टी-शर्ट पहने साहिल को लड़की को चाकू मारते हुए देखा जा सकता है. करीब सात से आठ लोग मौके पर मौजूद दिख रहे हैं.


पुलिस अधिकारी ने कहा कि पीड़िता साहिल के साथ रिश्ते में थी लेकिन रविवार को उनके बीच बहस हो गई थी. अधिकारी ने कहा, साक्षी अपनी दोस्त के बेटे के जन्मदिन में शामिल होने जा रही थी, तभी साहिल ने उसे रोका और बेरहमी से उसकी हत्या कर दी. पीड़िता के पिता की शिकायत पर आईपीसी की धारा 302 (हत्या) के तहत मामला दर्ज किया गया है.


पुलिस ने अदालत में क्या बताया?


साहिल को गुरुवार को दिल्ली की एक अदालत में पेश किया गया. पुलिस ने अदालत को बताया कि साहिल से और पूछताछ जरूरी है. उन्होंने कहा कि उन्हें अपराध में इस्तेमाल चाकू और उसके मोबाइल फोन को बरामद करने के लिए उसकी हिरासत की रिमांड की जरूरत है.


पुलिस के तर्क पर विचार करने के बाद अदालत ने उनका अनुरोध मंजूर कर लिया और साहिल को पुलिस हिरासत में रखने की अनुमति दे दी. पुलिस ने यह भी कहा कि आरोपी घटना के बारे में अपने बयान लगातार बदल रहा था, जिसे सत्यापित करने की भी जरूरत थी.


(एजेंसी के इनपुट के साथ)


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