गुवाहाटी: नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजन्स (एनआरसी) के नियम, 2003 की धारा 5 में शामिल प्रावधानों के अनुसार अतिरिक्त मसौदा बहिष्करण सूची प्रकाशित की गई है. इस सूची में 1,02,462 व्यक्तियों के नामों को पूर्व में जारी मसौदा सूची से बाहर किया गया है. जिन व्यक्तियों के नाम अतिरिक्त ड्राफ्ट बहिष्करण सूची में शामिल हैं, वे ऐसे व्यक्ति हैं जिनका नाम 30 जुलाई, 2018 को प्रकाशित ड्राफ्ट एनआरसी में शामिल किया गया था, लेकिन बाद में उन्हें अयोग्य पाया गया, जिसके चलते उनके नामों को हटाया गया है.


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निम्नलिखित कारणों से व्यक्तियों को अयोग्य पाया गया:
वे व्यक्ति जो डीएफ (घोषित विदेशी) या डीवी (संदिग्ध मतदाता) या पीएफटी (ऐसे मामले वाले व्यक्ति जिनका मामला विदेशी ट्रिब्यूनल में लंबित हैं) या उनके दस्तावेज संदिग्ध पाए गए लेकिन उनके नाम ड्राफ्ट एनआरसी में शामिल हो गए थे, बाद में पता चलने पर उनके नामों को हटाया गया है.


ज्ञात हो कि दावे और आपत्तियों के निस्तारण के लिए आयोजित सुनवाई में गवाह के रूप में उपस्थित होने वाले लोग अपात्र पाए गए. 30 जुलाई, 2018 को सम्पूर्ण ड्राफ्ट एनआरसी के प्रकाशन के बाद, क्लॉज 4 (3) के प्रावधानों के तहत स्थानीय पंजीकरण के नागरिक पंजीकरण (एलआरसीआर) द्वारा किए गए सत्यापन की प्रक्रिया के दौरान अपात्र पाए जाने वाले व्यक्तियों के नामों को इस सूची में शामिल किया गया है.


उल्लेखनीय है कि अतिरिक्त ड्राफ्ट बहिष्करण सूची में 15 फरवरी, 2019 से 26 जून, 2019 के दौरान दावों और आपत्तियों के निपटान के लिए आयोजित सुनवाई के लिए दावेदारों और आपत्तियों के उन परिणामों को शामिल नहीं किए गए हैं जिनको सही पाया गया है. उन सुनवाई के परिणामों को अंतिम एनआरसी में ही प्रकाशित किया जाएगा, जो 31 जुलाई 2019 को प्रकाशित किया जाएगा.


यहां से प्राप्त करें अतिरिक्त ड्राफ्ट सूची 
अतिरिक्त ड्राफ्ट सूची की हार्ड कॉपी एनआरसी सेवा केंद्रों (एनएसके), जिला उपायुक्त, एसडीओ (सिविल), सर्किल अधिकारी के कार्यालयों में कार्यालयीन समय के दौरान सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध होगी. अतिरिक्त ड्राफ्ट अपवर्जन सूची के विवरण भी एनआरसी की वेबसाइट www.nrcassam.nic.in पर बुधवार की सुबह 10 बजे से ऑनलाइन भी उपलब्ध है.


जिन व्यक्तियों का नाम एनआरसी से बाहर रखा जाएगा, उन्हें व्यक्तिगत रूप से सूचना पत्र (एलओआई) के माध्यम से सूचित किया जाएगा, जिन्हें उनके आवासीय पते पर प्रेषित किया जाएगा. ऐसे व्यक्तियों को अपने दावों को दायर करने का अवसर मिलेगा, जिसे एक निस्तारण अधिकारी द्वारा सुनवाई के माध्यम से निपटाया जाएगा. एक सुनवाई के माध्यम से दावा अधिकारी की प्रस्तुति और निपटान अधिकारी द्वारा इसका निपटान एक साथ होगा. एलओआई दावा प्रस्तुत सह सुनवाई के लिए स्थल के विवरण का पत्र में उल्लेख किया जाएगा. सुनवाई 5 जुलाई से शुरू होगी.


सुनवाई की तारीख 29 जून से एनआरसी की वेबसाइट www.nrcassam.nic.in पर भी ऑनलाइन उपलब्ध होगी. इसके बाद ऐसे सभी दावों का निपटान किया जाएगा और 31 जुलाई को अंतिम एनआरसी में ऐसे व्यक्तियों के परिणाम घोषित किए जाएंगे.