महाराष्ट्र: 12 साल की बच्चे के साथ किया था यौन उत्पीड़न, 3 साल बाद कोर्ट ने दी ये सजा
विशेष न्यायाधीश एस पी गोंधलेकर ने पिछले सप्ताह आरोपी मोहम्मद अकरम जकी अंसारी को भारतीय दंड संहिता की धारा 377 और बाल यौन अपराध संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के प्रावधानों के तहत दोषी ठहराया और सात साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है.
ठाणे: महाराष्ट्र के ठाणे की एक अदालत ने 2016 में एक बच्चे के यौन उत्पीड़न के मामले में 26 वर्षीय एक व्यक्ति को सात साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. विशेष न्यायाधीश एस पी गोंधलेकर ने पिछले सप्ताह आरोपी मोहम्मद अकरम जकी अंसारी को भारतीय दंड संहिता की धारा 377 और बाल यौन अपराध संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के प्रावधानों के तहत दोषी ठहराया.
अदालत ने अंसारी पर 3000 रुपए जुर्माना भी लगाया. अभियोजन पक्ष ने अदालत को बताया कि अंसारी और 12 वर्षीय पीड़ित यहां भिवंडी में एक ही इलाके में रहते थे.
अंसारी ने 26 दिसंबर 2016 को बच्चे को अपने घर टेलीविजन देखने बुलाया और उसका यौन उत्पीड़न किया. इसके बाद उसने लड़के को चेतावनी दी कि वह इस घटना के बारे में किसी को कुछ नहीं बताए. उसने पीड़ित को 20 रुपए भी दिए.
बच्चे ने घर आकर अपने पिता को इस बारे में बताया जिसके बाद उसके पिता ने आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई. आरोपी को अगले दिन गिरफ्तार कर लिया गया.