आप शरद पवार का फोटो यूज नहीं कर सकते, अपने पैरों पर खड़ा होना सीखिए; SC ने अजित पवार से कहा
Maharashtra Chunav: शरद गुट की ओर से पेश वकील अभिषेक सिंघवी ने कहा कि अजित गुट चुनाव प्रचार में शरद पवार के पुराने वीडियो का इस्तेमाल कर रहा है.
Supreme Court on Ajit Pawar: सुप्रीम कोर्ट ने अजित पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) को आदेश दिया है कि पार्टी का विभाजन होने के बाद अब वह संस्थापक शरद पवार की फोटो या वीडियो का महाराष्ट्र में हो रहे चुनावों में प्रचार के लिए इस्तेमाल नहीं करें. पिछले साल अजित पवार का गुट शरद पवार के धड़े से अलग हो गया था. चुनाव आयोग ने अजित के गुट को ही एनसीपी की मान्यता दी है. जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्ज्ल भुयन की बेंच ने अजित पवार गुट से कहा कि 'आप अपने पैरों पर खड़े होना सीखिए.'
शरद गुट की ओर से पेश वकील अभिषेक सिंघवी ने कहा कि अजित गुट चुनाव प्रचार में शरद पवार के पुराने वीडियो का इस्तेमाल कर रहा है. इससे लोगों में ये भ्रम उत्पन्न हो गया है कि दोनों गुट एक दूसरे के विरोधी नहीं है. इस दलील का विरोध करते हुए अजित गुट की ओर से पेश वकील बलबीर सिंह ने कहा कि ये वीडियो मौजूदा चुनाव प्रचार अभियान का हिस्सा नहीं है. जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि ये वीडियो पुराना है या नहीं...लेकिन आपका शरद पवार के साथ वैचारिक मतभेद है और आप एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं...इसलिए आपको खुद अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए.
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कोर्ट ने अजित पवार के ऑफिस को निर्देश दिया कि वो अपनी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के लिए एक सर्कुलर जारी करें कि वो शरद पवार का ये अथवा कोई अन्य फोटो या वीडियो प्रचार के लिए यूज नहीं करे. कोर्ट ने कहा कि आप पृथक और भिन्न राजनीतिक दल होने के नाते अपनी अलग पहचान बनाएं.
इससे पहले सुनवाई में शरद पवार की तरफ से पेश अभिषेक सिंघवी ने कहा कि जिन 36 सीटों पर दोनों पवार गुट आमने-सामने हैं. वहां पर अजित गुट वीडियो प्रसारित कर शरद पवार की लोकप्रियता का फायदा वोटों के रूप में अपने लाभ के लिए लेना चाहता है. इससे वोटर कंफ्यूज हो गए हैं. इस तरह का वीडियो शरद पवार के साथ संबंधों को इस तरह दिखाता है कि हम एक हैं और आप यदि पवार (शरद) को वोट देते हैं तो एक तरह से आप पूरे शरद पवार के परिवार को वोट दे रहे हैं....इसका ये भी भाव है कि हम विभाजित नहीं हैं और आज भी अजित पवार, शरद पवार के करीब हैं.