NEET UG 2024 SC Hearing: सुप्रीम कोर्ट ने नीट परीक्षा को लेकर एक अहम फैसला सुनाया है. शीर्ष अदालत ने आईआईटी दिल्ली के निदेशक को निर्देश दिया है कि वो विषय विशेषज्ञों की टीम बनाएं. ये टीम नीट परीक्षा (National Eligibility cum Entrance Test - NEET)  के एक सवाल के सही जवाब पर राय देगी.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

एक्सपर्ट्स की राय ली जाएगी


परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने इस सवाल के लिए दो विकल्पों को सही माना था. इस पर कई छात्रों ने आपत्ति जताई थी. मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि एक्सपर्ट्स की राय ली जाएगी.


सही जवाब के मुद्दे पर बहस


आदेश में कहा गया है कि "सही जवाब के मुद्दे को सुलझाने के लिए, हमारी विचारणीय राय है कि आईआईटी दिल्ली से विशेषज्ञ की राय ली जानी चाहिए. हम आईआईटी दिल्ली के निदेशक से अनुरोध करते हैं कि वे संबंधित विषय के तीन विशेषज्ञों की एक टीम गठित करें. गठित विशेषज्ञ टीम से अनुरोध है कि वे सही विकल्प पर राय तैयार करें और कल (मंगलवार) 12 बजे से पहले रजिस्ट्रार को राय भेज दें. रजिस्ट्रार जनरल को आदेश को आईआईटी दिल्ली के निदेशक को संप्रेषित करने का अनुरोध किया गया है ताकि राय तैयार करने के लिए शीघ्र कदम उठाए जा सकें."


छात्रों का क्या कहना है..


छात्रों का कहना है कि एनटीए द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार छात्रों को एनसीईआरटी की नवीनतम संस्करण की पाठ्यपुस्तक का पालन करना था. उन्हें बेंच को बताया गया कि नवीनतम संस्करण के अनुसार प्रश्न संख्या 19 का विकल्प 4 सही उत्तर था. वहीं, पुराने एनसीईआरटी पाठ्यक्रम के अनुसार, विकल्प 2 सही विकल्प था. याचिकाकर्ताओं का कहना है कि एनटीए का उन छात्रों को अंक देने का फैसला गलत है जिन्होंने विकल्प 2 चुना था, क्योंकि यह एनटीए के अपने निर्देश के विरुद्ध है.