गाजियाबाद के लिए कुछ ऐसा होगा UNLOCK 1.0, जानिए क्या खुलेगा, क्या रहेगा बंद
कोरोना वायरस से निपटने के साथ ही देश की अर्थव्यवस्था भी पटरी पर आए, इसके लिए कोशिश शुरू हो गई है. देश में लॉकडाउन अब धीरे-धीरे खुल रहा है. यानी देश को अनलॉक करने की प्रकिया शुरू हो गई है.
गाजियाबाद : कोरोना वायरस से निपटने के साथ ही देश की अर्थव्यवस्था भी पटरी पर आए, इसके लिए कोशिश शुरू हो गई है. देश में लॉकडाउन अब धीरे-धीरे खुल रहा है. यानी देश को अनलॉक करने की प्रकिया शुरू हो गई है. UNLOCK 1.0 के दौरान गाजियाबाद में क्या-क्या खुला रहेगा और क्या बंद रहेगा इसको लेकर दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं.
गाजियाबाद के निवासियों के लिए दिशा- निर्देश :-
1-गाजियाबाद में स्वीकृत और प्रतिबंधित गतिविधियां गृह मंत्रालय और राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए दिशा- निर्देशों के अनुसार ही रहेंगी.
2- पिछले दिनों कोरोना पॉजिटिव के जो केस सामने आए हैं, उसकी बड़ी वजह दिल्ली-गाजियाबाद के बीज आवागमन है. इसलिए दिल्ली-गाजियाबाद सीमा पर आवागमन पहले की तरह नियंत्रित रहेगा.
3- जनपद में दुकानों/बाजारों को खोलने/बंद किए जाने का समय अग्रिम आदेश तक पहले जैसा ही रहेगा.
4- आवासीय क्षेत्र- बहुमंजिला आवासीय भवनों / सोसायटी के मामलों में निम्न नियम कंटेनमेंट जोन के संबंध में लागू होंगे-
a- यदि एक मल्टीस्टोरी सोसायटी में स्थित टावर में एक या एक से अधिक मामले कई टावरों में आते हैं, तो वह टावर जहां एक्टिव केस पाए गए हैं, उसे कंटेनमेंट जोन के रूप में चिन्हित किया जाएगा.
b- हालांकि यदि किसी सोसायटी में एक से अधिक केस पाए जाते हैं तो ऐसे सभी टावर कंटेनमेंट जोन में होंगे और वहीं पार्क, जिम, स्वीमिंग पूल, बैंक्वेट हॉल सभी कंटेनमेंट जोन के अंतर्गत ही माने जाएंगे.
5-वाणिज्यिक/औद्योगिक/कार्यालय परिसर
a- यदि किसी विशेष परिसर में मामले पाए जाते हैं, जहां रोगी सक्रिय रूप से काम कर रहा था, तो पूरे परिसर को 24 घंटे के लिए सैनिटाइज करने के लिए बंद किया जाएगा. इस तरह के परिसर में रहने वालों को सैनिटाइजेशन की लागत देनी होगी और कोविड प्रोटोकॉल के अनुसार सैनिटाइजेशन प्रक्रिया को पूरा करना होगा.
b- व्यावसायिक/औद्योगिक/कार्यालय परिसर, बहुमंजिला इमारत
यदि कोविड-19 पाजिटिव मामले एक ही मंजिल में पाए जाते हैं तो उस मंजिल को बंद कर दिया जाएग. यदि कोविड-19 पाजिटिव मामले एक से अधिक मंजिलों में पाए जाते हैं तो पूरी इमारत को बंद कर दिया जाएगा.
6-सभी प्रकार की औद्योगिक गतिविधियों को कंटेनमेंट जोन के बाहर संचालित किए जाने की अनुमति है. उन्हें कोविड-19 संक्रमण से बचाव संबंधी सभी प्रोटोकॉल का पालन करना होगा.
7- गृह मंत्रालय, भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों के अनुसार चल रहीं सभी गतिविधियों के संचालन की अनुमति होगी.