किराए की 25 फीसदी राशि का भु्गतान कार्यक्रम के बाद बैंक्वेट हॉल की सफाई के लिए करें: NGT
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किराए की 25 फीसदी राशि का भु्गतान कार्यक्रम के बाद बैंक्वेट हॉल की सफाई के लिए करें: NGT

हरित अधिकरण ने आदेश दिया कि यदि परिसर बुक करने वाला व्यक्ति सही तरीके से और पूरी तरह से उसकी सफाई कर देता है तो ऐसे में गारंटी राशि उसे लौटा दी जाएगी. 

फाइल फोटो.

नई दिल्ली: अब गाजियाबाद में विवाह समारोह या किसी कार्यक्रम के लिए फार्म हाउस या बैंक्वेट हॉल किराये पर लेने पर किराये का 25 प्रतिशत कार्यक्रम के बाद परिसर की सफाई के लिए जिला मजिस्ट्रेट को देना होगा. यह आदेश राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने दिया है. हरित अधिकरण ने आदेश दिया कि यदि परिसर बुक करने वाला व्यक्ति ‘‘सही तरीके से और पूरी तरह से उसकी सफाई कर देता है तो ऐसे में गारंटी राशि उसे लौटा दी जाएगी.’’ यह आदेश उस अर्जी पर आया जिसमें गाजियाबाद में बैंक्वेट और मैरिज हॉल के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए यह आरोप लगाया गया था कि ये प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से वायु (प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण) कानून, 1981 और जल (प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण) कानून, 1974 के तहत अनुमति लिये बिना चल रहे हैं.

न्यायमूर्ति आर एस राठौर और विशेषज्ञ सदस्य एस एस गरबियाल की पीठ ने इस पर गौर किया कि न तो निजी पक्ष और न ही प्राधिकारी ऐसे कार्यक्रम के बाद कचरा हटाते हैं. पीठ ने यह भी निर्देश दिया कि गाजियाबाद में किसी भी बैंक्वेट हॉल या फार्म हाउस को संबंधित प्राधिकारी की उचित अनुमति के बिना निर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी.

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पीठ ने कहा, ‘‘जब संबंधित प्राधिकारियों से कानून के तहत उचित अनुमति के बाद ऐसे निर्माण अस्तित्व में आ जाते हैं तब उसे विवाह या समारोह आदि के लिए किराये पर देने से पहले प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, केंद्रीय भूजल प्राधिकरण और अन्य संबंधित प्राधिकारियों से संबंधित कानूनों के तहत उचित अनुमति लेनी चाहिए.’’ पीठ ने कहा, ‘‘ऐसे परिसर, पूर्ण निर्मित या अस्थायी निर्माण के साथ खुले लॉन किराये पर लेने वाले व्यक्ति को किराया राशि का 25 प्रतिशत निष्पादन गारंटी के रूप में देना चाहिए और वह उसे कार्यक्रम पूरा होने के बाद क्षेत्र की सफाई के लिए जिला मजिस्ट्रेट के यहां जमा कराये.’’ 

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अधिकरण ने कहा कि यदि परिसर किराये पर लेने वाला व्यक्ति उसकी सफाई नहीं कराता है तो जिस प्राधिकारी के पास राशि जमा है वह गारंटी राशि का इस्तेमाल करते हुए क्षेत्र की सफाई के लिए उचित निर्देश जारी करेंगे.

(इनपुट-भाषा)

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