कोरोना काल में कैदियों की बल्ले-बल्ले, आगरा के बाद अब रामपुर से 26 फरार
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कोरोना काल में कैदियों की बल्ले-बल्ले, आगरा के बाद अब रामपुर से 26 फरार

कोरोना काल में रामपुर जेल से 36 बंदियों को पैरोल पर छोड़ा गया था. अब समय पूरा होने के बाद सिर्फ 10  कैदी ही जेल में वापस आए हैं.

कोरोना काल में कैदियों की बल्ले-बल्ले, आगरा के बाद अब रामपुर से 26 फरार

सैयद आमिर/ रामपुर:  कोरोना काल में जहां आम लोग परेशान हैं, तो वहीं कैदियों की बल्ले-बल्ले हो गई है. कोरोना संक्रमण का फायदा उठाकर अभी तक कई कैदी गायब हो चुके हैं. दरअसल, कोरोना काल में उत्तर प्रदेश सरकार ने जेल से बंदियों को पैरोल पर छोड़ने के आदेश दिए थे. लेकिन समय पूरा होने के बाद भी कैदी वापस नहीं आ रहे हैं. आगरा के 88 कैदियों के बाद अब रामपुर से 26 बंदियों के फरार होने की खबर सामने आई है. 

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रामपुर से लापता हुए कैदी 
कोरोना काल में रामपुर जेल से 36 बंदियों को पैरोल पर छोड़ा गया था. अब समय पूरा होने के बाद सिर्फ 10  कैदी ही जेल में वापस आए हैं. 26  कैदी ऐसे हैं, जो फरार चल रहे हैं. जेल प्रशासन ने पुलिस को इन्हें गिरफ्तार करके वापस जेल भेजने को कहा है.  

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आगरा जेल से फरार हैं 88 कैदी 
हाल ही में खबर आई थी कि आगरा जेल से 88 कैदी गायब चल रहे हैं. संक्रमण के बाद 112 कैदियों को पैरोल पर बाहर जाने की अनुमति दी गई थी. पैरोल का समय पूरा होने के बाद भी  88 कैदी ऐसे हैं, जो अबतक जेल वापस नहीं पहुंचे. इस मामले में भी जेल प्रशासन, पुलिस को गिरफ्तार करने के लिए लिख चुका है. पुलिस फिलहाल इन कैदियों को पकड़ने की कोशिश कर रही है. 

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क्या होता है पैरोल 
जेल में बंद कोई भी कैदी अस्थाई रूप से बाहर आने के लिए आवेदन कर सकता है. जब कैदी को अस्थाई रूप से बाहर जाने का मौका मिलता है, तो उसे पैरोल कहते हैं. यदि किसी आरोपी व्यक्ति का मुकदमा न्यायालय में चल रहा है, तो वह कोर्ट में ही पैरोल की अर्जी देगा. वहीं, अगर किसी पर आरोप साबित हो जाते हैं और इसके बाद उसे पैरोल चाहिए, तो वह प्रशासन या जेल अधीक्षक को पैरोल के लिए आवेदन कर सकता है. गंभीर से गंभीर मामलों में भी पैरोल दी जाती है. गौरतलब है कि फरार हुए कैदियों को कोरोना संक्रमण के चलते पैरोल मिली थी. 

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