भाई ने भतीजों के साथ मिलकर की थी छोटे भाई की हत्या, कोर्ट ने सुनाई 10 साल की सजा
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भाई ने भतीजों के साथ मिलकर की थी छोटे भाई की हत्या, कोर्ट ने सुनाई 10 साल की सजा

अदालत ने चार साल पुराने इस मामले में तीनों दोषियों पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

फाइल फोटो

बांदा: स्थानीय अदालत ने एक व्यक्ति की कुल्हाड़ी और लाठियों से हमला कर हत्या के मामले में मृतक के बड़े भाई और दो भतीजों को 10-10 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. अदालत ने चार साल पुराने इस मामले में तीनों दोषियों पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

सहायक शासकीय अधिवक्ता कमल सिंह दीक्षित ने शुक्रवार को बताया कि ‘नरैनी कोतवाली क्षेत्र के नंदवारा गांव में बांस और जामुन के पेड़ काटने के विवाद में 24 अप्रैल 2014 को बड़े भाई चुन्नू, उसके दो बेटे छोट्टू व भैयाराम ने कुल्हाड़ी और लाठियों से हमला कर छोटे भाई मोतीलाल को गंभीर रूप से घायल कर दिया था. उसकी इलाज के दौरान अस्पताल में मौत हो गई थी.

मृतक के अन्य छोटे भाई सोमदेव की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर तीनों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या की धारा-304 आईपीसी का आरोपपत्र अदालत में प्रस्तुत किया था. उन्होंने बताया कि ‘दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद गुरुवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश साकेत बिहारी दीपक की अदालत ने गैर इरादतन हत्या का दोषी पाते हुए चुन्नू, उसके दोनों बेटों छोट्टू व भैयाराम को दस-दस साल की सश्रम कैद के अलावा प्रत्येक पर दस-दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

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