69000 सहायक शिक्षक भर्ती: गलत उत्तरों के मामले में आज हाईकोर्ट में सुनवाई
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69000 सहायक शिक्षक भर्ती: गलत उत्तरों के मामले में आज हाईकोर्ट में सुनवाई

उत्तर प्रदेश के प्राइमरी स्कूलों में 69000 सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा के प्रश्नों के उत्तर के तौर पर गलत विकल्प होने की वजह से परीक्षा क्वालिफाई न कर पाने अभ्यर्थियों की याचिका पर आज सुनवाई होगी. इलाहाबाद हाईकोर्ट इन याचिकाओं को सुनने के बाद मामले पर अपना फैसला देगा.

फाइल फोटो

प्रयागराज: उत्तर प्रदेश के प्राइमरी स्कूलों में 69000 सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा के प्रश्नों के उत्तर के तौर पर गलत विकल्प होने की वजह से परीक्षा क्वालिफाई न कर पाने अभ्यर्थियों की याचिका पर आज सुनवाई होगी. इलाहाबाद हाईकोर्ट इन याचिकाओं को सुनने के बाद मामले पर अपना फैसला देगा. याचिका में गलत उत्तर वाले प्रश्न हटाकर नए सिरे से मेरिट लिस्ट बनाने औऱ घोषित परिणाम रद्द करने क़ी मांग की गई है.

क्या है गलत उत्तर का मामला?
याचिका में कहा गया है की कई प्रश्नों के उत्तर विकल्प गलत होने के कारण सही जवाब देने के बावजूद अभ्यर्थियों को चयन सूची में स्थान नहीं दिया गया, जबकि गलत उत्तर देने वाले अभ्यर्थियों का चयन हो गया है. अब अभ्यर्थियों की मांग है कि परीक्षा परिणाम को रद्द करके उन्हें सही उत्तर देने वाले अभ्यर्थियों को शामिल करके घोषित किया जाए. याचिका में इसके अलावा भी कुछ कानूनी मुद्दे उठाए गए हैं.

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इस मामले की सुनवाई न्यामूर्ति प्रकाश पाडिया की पीठ के सामने होगी. याचिका सुनीता, अमरेंद्र कुमार सिंह और मनोज कुमार यादव समेत 29 अभ्यर्थियों ने लगाई है. 

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