Kasganj Chandan Gupta Murder Case: उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले में हुए चर्चित चंदन गुप्ता हत्याकांड को कौन भूलेगा. तिरंगा यात्रा के दौरान भड़के दंगे में चंदन गुप्ता की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी.
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NIA Court Verdict in Kasganj Chandan Gupta Murder Case: कासगंज में हुए चंदन हत्याकांड में 28 लोग दोषी करार दो लोगों को बरी किया गया. लखनऊ एनआईए कोर्ट में ADJ थर्ड ने सुनाया फैसला सजा आना अभी बाकी है. लखनऊ की एनआईए कोर्ट ने चंदन गुप्ता हत्याकांड में बड़ा फैसला सुनाते हुए गुरुवार को 28 आरोपियों को दोषी ठहराया. दो आरोपी साक्ष्य न होने के कारण बरी कर दिए गए है. उनके खिलाफ आज ही सजा का ऐलान हो सकता है. कासगंज चंदन गुप्ता हत्याकांड मामले में हाईकोर्ट ने पहले ही अभियुक्तों की याचिका ठुकरा दी थी. इसके बाद एनआईए कोर्ट द्वारा उन्हें सजा सनाए जाने का रास्ता साफ हो गया था. जिन तीन अभियुक्तों पर आज फैसला सुनाया गया, इसमें एक अजीजुद्दीन मर गया है. जबकि मुनाजिर ऱफी नाम का अभियुक्त जेल में है.
एनआईए कोर्ट लखनऊ करीब ढाई साल से इस केस की सुनवाई कर रही थी. कासगंज में ये हत्याकांड 2018 में तिरंगा यात्रा के दौरान हुआ था. इससे पूरे देश में सांप्रदायिक माहौल गरमा गया था. तिरंगा यात्रा के दौरान दो समुदायों में सांप्रदायिक हिंसा भड़की थी. इसमें चंदन गुप्ता को बेहद करीब से गोली मारी गई थी. संवेदनशीलता के चलते ये केस नेशनल इनवेस्टिगेशन एजेंसी को सौंपा गया था.
आठ साल पहले 2017 में स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को हुए इस हत्याकांड से पूरा देश हिल गया था. चंदन के पिता सुशील गुप्ता ने कासगंज पुलिस स्टेशन में सलीम अहमद के अलावा 20 अन्य को आरोपी बनाया था.बीकॉम का छात्र चंदन गुप्ता एक सामाजिक संगठन से जुड़ा हुआ था. उसके पिता एक कंपाउडर थे और चंदन उनकी तीन संतानों में सबसे छोटा था. शहर से जब तिरंगा यात्रा निकल रही थी तो कासगंज में बवाल हो गया था. इससे शहर में दंगा भड़का, कई दुकानें फूंक दी गई थीं. हिंसा से जुड़े मामले में करीब 50 लोगों को गिरफ्तार किया गया था.
एनआईए कोर्ट हत्या के दोषी अभियुक्तों को उम्रकैद तक की सजा सुना सकती है. यह फैसला गुरुवार को भी आ सकता है.
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