इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) से पुलिसकर्मियों को बड़ी राहत मिली है. हाईकोर्ट ने कोरोना काल में पुलिस विभाग में हुए तबादलों के क्रियान्वयन आदेश को रद्द कर दिया है.
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मो. गुफरान\प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) से पुलिसकर्मियों को बड़ी राहत मिली है. हाईकोर्ट ने कोरोना काल में पुलिस विभाग में हुए तबादलों के क्रियान्वयन आदेश को रद्द कर दिया है. कोरोना काल में यूपी के कई जिलों में दारोगा, सब इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल और सिपाहियों के एक जिले से दूसरे जिले में तबादले हुए थे. जिसे पुलिसकर्मियों ने अलग-अलग याचिकाएं दाखिल कर तबादला आदेश और कार्यमुक्त किए जाने के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी.
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कानून के तहत हो तबादला
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिसकर्मियों को राहत देते हुए तबादला आदेशों को असंवैधानिक मानते हुए फिलहाल निरस्त कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि आगे इन पुलिसकर्मियों का तबादला उनकी सेवाओं की जरूरतों को देखते हुए कानून के तहत नियमानुसार किया जा सकता है.
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हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता विजय गौतम ने अदालत में पुलिसकर्मियों का पक्ष रखा था. याचिकाकर्ता प्रवीण कुमार सोलंकी, बालेंद्र कुमार सिंह, अखिलेश कुमार समेत सैकड़ों पुलिसकर्मियों की ओर से दाखिल दर्जनों याचिकाओं पर कोर्ट ने ये आदेश पारित किया है. जस्टिस अजीत कुमार, जस्टिस नीरज तिवारी, जस्टिस शेखर यादव और जस्टिस अजय भनोट ने अलग-अलग दाखिल याचिकाओं पर ये आदेश दिया है.
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