Sri Krishna Janmabhoomi Shahi Idgah Masjid Dispute Case : हिंदू पक्ष की तरफ से दाखिल कुल 18 वाद पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक साथ सुनवाई होनी है.
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Sri Krishna Janmabhoomi Shahi Idgah Masjid Dispute Case : मथुरा श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद में आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है. हिन्दू पक्ष से याचिका दायर कर शाही ईदगाह परिसर का अमीन सर्वे कराने की मांग की गई है. इस पर जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच दोपहर 2 बजे सुनवाई करेगी. इससे पहले 31 जुलाई को इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई थी, जिस पर कोर्ट ने कहा था कि हम एक साथ 18 वादों पर सुनवाई कर सकते हैं. 12 अगस्त यानी आज से इसका ट्रॉयल शुरू होगा.
शाही ईदगाह का अमीन सर्वे की मांग
बता दें कि हिंदू पक्ष की तरफ से दाखिल कुल 18 वाद पर हाईकोर्ट में एक साथ सुनवाई चल रही है. इसमें कथित समझौते के तहत शाही ईदगाह कमेटी को दी गई ढाई एकड़ जमीन मंदिर ट्रस्ट को सौंपने की मांग भी शामिल है. इससे पहले 31 जुलाई को कोर्ट में सुनवाई हुई थी. इसमें प्रतिवादी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) के कोर्ट में दाखिल किए गए ऑब्जेक्शन का वादी पक्ष श्रीकृष्ण जन्मभूमि संरक्षित सेवा ट्रस्ट ने जवाब दिया था.
'जामा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे दबा है सच'
वहीं, न्यायालय सिविल जज (प्रवर खंड) के यहां आगरा जामा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे दबे भगवान श्रीकृष्ण के विग्रह को बाहर निकाले जाने की मांग का मामला भी विचाराधीन है. इसमें वादी श्रीकृष्ण जन्मभूमि संरक्षित सेवा ट्रस्ट ने कोर्ट में वाद दायर करके जामा मस्जिद का सर्वे कराने की मांग की है. सर्वे एएसआई के तकनीकी विशेषज्ञों की टीम से कराने की मांग की गई है. जबकि, इस मामले में प्रतिवादी इंतजामिया कमेटी शाही मस्जिद एवं उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने सुनवाई को कोर्ट के क्षेत्राधिकार से बाहर का मामला बताकर याचिका दायर की थी. कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया है.
एएसआई सर्वे से बाहर आएगा सच
वादी श्रीकृष्ण जन्मभूमि संरक्षित सेवा ट्रस्ट का कहना है कि जामा मस्जिद की सीढ़ियों का जीपीआर GPR सर्वे कराने का प्रार्थना पत्र अभी विचाराधीन है. जामा मस्जिद का सच सबके सामने आना चाहिए. इसलिए, ASI सर्वे जरूरी है. एएसआई के जीपीआर सर्वे रिपोर्ट से पूरा विवाद खत्म किया जा सकता है.
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