धार्मिक स्थलों के नाम पर पब्लिक प्लेस पर अवैध निर्माण पर हाईकोर्ट सख्त, सरकार को दिए ये निर्देश
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धार्मिक स्थलों के नाम पर पब्लिक प्लेस पर अवैध निर्माण पर हाईकोर्ट सख्त, सरकार को दिए ये निर्देश

Allahabad High Court ने सरकार से पूछा है कि धार्मिक स्थलों के नाम पर हुए अनधिकृत निर्माण से सार्वजनिक भूमि कैसे बचेगी? साथ ही कोर्ट ने सरकार से व्यापक योजना और प्रस्तावित परिणामी सरकारी कर्रवाई का खुलासा करते हुए एक रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है.

धार्मिक स्थलों के नाम पर पब्लिक प्लेस पर अवैध निर्माण पर हाईकोर्ट सख्त, सरकार को दिए ये निर्देश

मो.गुफरान/प्रयागराज: धार्मिक स्थलों के नाम पर सार्वजनिक स्थानों पर अनधिकृत निर्माण से इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई है. कोर्ट ने सार्वजनिक जगहों पर धार्मिक उद्देश्यों के लिए हुए अनधिकृत निर्माण को हटाने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने सरकार को इस बाबत जरूरी कदम लेने के भी निर्देश भी दिए हैं. 5 अक्टूबर को इस मामले की अगली सुनवाई होगी

सरकार को रिपोर्ट पेश करने का निर्देश
कोर्ट ने सार्वजनिक स्थानो पर धार्मिक स्थलों के नाम पर हुए अनधिकृत निर्माण पर रोक लगाने को लेकर सरकार की तरफ से अभी तक के प्रयासों की जानकारी मांगी है. कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि धार्मिक स्थलों के नाम पर हुए अनधिकृत निर्माण से सार्वजनिक भूमि कैसे बचेगी? साथ ही कोर्ट ने सरकार से व्यापक योजना और प्रस्तावित परिणामी सरकारी कर्रवाई का खुलासा करते हुए एक रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है. हाई कोर्ट ने इस बात के भी निर्देश दिए हैं कि सरकार कुछ ऐसे जरुरी कदम उठाए जिससे पब्लिक प्लेस पर इस तरह के अनधिकृत निर्माण न किए जा सके.

विस्तृत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश 
पांच अक्टूबर को इस मामले की अगली सुनवाई होगी. अगली सुनवाई से पहले विस्तृत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है. हलफनामा दाखिल नहीं होने पर पक्षकारों को कोर्ट में व्यक्तिगत तौर पर पेश रहने का निर्देश दिया गया है. 13 सितंबर 2013 के आदेश का पालन नहीं करने पर हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल की गई. ये आदेश जस्टिस अजीत कुमार की एकलपीठ ने दिया.

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