हाईकोर्ट ने बेसिक शिक्षा विभाग (Basic education department) के अपर सचिव और इस संबंध मे जारी सरकारी नीति पेश करने का आदेश दिया.
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मो.गुरफान/प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने कहा कि पंथनिरपेक्ष राज्य मे ऐसी नीत नहीं अपनाई जा सकती की मुस्लिम आबादी कम होने से उर्दू अध्यापक की सेवा खत्म कर दी जाए. हाईकोर्ट ने कहा किसी खास भाषा को किसी क्षेत्र से जोड़कर नहीं देखा जा सकता है. याचिका की अगली सुनवाई16 अगस्त को होगी.
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उर्दू पढ़ाने के लिए मुस्लिम आबादी अधिक होना जरूरी नहीं-Allahabad High Court
कोर्ट ने कहा उर्दू पढ़ाने के लिए मुस्लिम आबादी अधिक होना जरूरी नहीं है. उर्दू वहां भी पढ़ाई जा सकती है जहां मुस्लिम आबादी कम हो.
मुस्लिम आबादी कम होने पर याची को कॉलेज से हटा
उर्दू अध्यापक सनोवर एक राजकीय सहायता प्राप्त कॉलेज मे उर्दू टीचर (Urdu Teacher) हैं. सनोवर को ये कहकर स्कूल से हटा दिया गया कि वहां पर मुस्लिम आाबादी कम है. सनोवर की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने ये बातें कहीं. कोर्ट ने बेसिक शिक्षा विभाग (Basic education department) के अपर सचिव और इस संबंध मे जारी सरकारी नीति पेश करने का आदेश दिया.
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