इलाहाबाद HC के आदेश पर एक मई से बदल जाएगा अदालतों का समय, जानिए क्यों
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इलाहाबाद HC के आदेश पर एक मई से बदल जाएगा अदालतों का समय, जानिए क्यों

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मई एवं जून में अदालतों का समय सुबह 8:30 बजे से दोपहर 2:30 बजे तक रखने के निर्देश दिए हैं.

फाइल फोटो

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) के निर्देश पर एक मई से अदालतों के समय में परिवर्तन किया गया है. इसके तहत जनपद न्यायाधीश नलिन कुमार श्रीवास्तव ने समस्त सिविल एवं फौजदारी अदालतों के समय में परिवर्तन किया है. 

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मई और जून में कोर्ट के टाइम में बदलाव
मई एवं जून में अदालतों का समय सुबह 8:30 बजे से दोपहर 2:30 बजे तक रहेगा. वहीं कोर्ट के कार्यालयों का समय सुबह 8 बजे से दोपहर 3 बजे तक रहेगा. इसके साथ ही 11:30 बजे से 12 बजे तक लंचटाइम रहेगा. बता दें कि गर्मी को देखते हुए हर साल मई और जून महीनों में अदालतों के समय में परिवर्तन किया जाता है. 

1 जुलाई से समस्त अदालतें पूर्व निर्धारित समय से कार्य करेंगी
वहीं एक जुलाई से समस्त अदालतें पूर्व निर्धारित समय सुबह दस से शाम पांच बजे तक न्यायिक कार्य करेंगी. बार एसोसिएशनों ने मई और जून में न्यायालयों का समय सुबह सात बजे से 1 बजे तक किए जाने की मांग को लेकर न्याय प्रशासन को पत्र भेजा था. 

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