इस जिले में 3 मई तक नहीं खुलेगी कोई भी दुकान, कोरोना के प्रभाव को देखते हुए लिया फैसला
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इस जिले में 3 मई तक नहीं खुलेगी कोई भी दुकान, कोरोना के प्रभाव को देखते हुए लिया फैसला

शहर में सभी सरकारी, प्राइवेट अस्पताल खुले रहेंगे इसके साथ ही प्राइवेट अस्पतालों के अंतर्गत दवा की दुकानें 24 घंटे खुली रहेंगी.

इस जिले में 3 मई तक नहीं खुलेगी कोई भी दुकान, कोरोना के प्रभाव को देखते हुए लिया फैसला

नवीन पांडेय/वाराणसी: कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए वाराणसी प्रशासन ने फैसला लिया है कि 3 मई की रात तक कोई दुकान नहीं खोली जाएगी. जबकि होम डिलिवरी के अलावा सशर्त दूध बेचने की भी इजाजत दे दी गई है. बुधवार को आदेश जारी करते हुए जिलाधकारी ने बताया कि जरूरी सामान जैसे कि राशन, सब्जी, गैस, दूध, दवाई इत्यादि की होम डिलिवरी शाम 6 बजे तक होगी. पहले से जारी होम डिलीवरी करने वाली दुकानों और डिलिवरी ब्वॉय के पास यथावत योग्य रहेंगे.

दूध की दुकानें एक घंटे के लिए खुलेंगी
दूध के सभी रिटेल दुकानदारों व रिटेल आउटलेट को सुबह 11 बजे से दोपहर 12 बजे के बीच एक घंटा केवल दूध की बिक्री के लिए इजाजत है. शर्त यह होगी कि दुकान का शटर डाउन कर दूध के क्रेट बाहर रखकर बिक्री करनी होगी.

इन सब्जी मंडी को खोलने की इजाजत
शहरी क्षेत्र में केवल 8 सब्जी मंडी को खोलने के लिए इजाजत दी गई है. भोजूबीर, लमही, पहाड़िया, पंचकोशी, चंदूआ सट्टी, सुंदरपुर, रामनगर चौक और नुआंव मंडी रात 3 बजे से सुबह 6 बजे तक खुलेंगी. मंडी में केवल रिटेल दुकानदार या ठेले वाले ही सब्जी खरीद पाएंगे कोई फुटकर कस्टमर इसके अंदर आने के लिए अधिकृत नहीं होगा.

सराकरी-प्राइवेट अस्पताल खुले रहेंगे
शहर में सभी सरकारी, प्राइवेट अस्पताल खुले रहेंगे इसके साथ ही प्राइवेट अस्पतालों के अंतर्गत दवा की दुकानें 24 घंटे खुली रहेंगी.

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