अयोध्‍या केस: कौन हैं वे 5 जज, जिनकी अदालत में हो रही मामले की सुनवाई
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अयोध्‍या केस: कौन हैं वे 5 जज, जिनकी अदालत में हो रही मामले की सुनवाई

चीफ जस्टिस (CJI) रंजन गोगोई की अध्‍यक्षता में संविधान पीठ में जस्टिस एसए बोबड़े, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस एस अब्दुल नजीर शामिल हैं.

अयोध्‍या केस: कौन हैं वे 5 जज, जिनकी अदालत में हो रही मामले की सुनवाई

नई दिल्‍ली: पांच जजों की संविधान पीठ के समक्ष मंगलवार से अयोध्‍या केस की नियमित रूप से सुनवाई होगी. चीफ जस्टिस (CJI) रंजन गोगोई की अध्‍यक्षता में संविधान पीठ में जस्टिस एसए बोबड़े, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस एस अब्दुल नजीर शामिल हैं. सुनवाई शुरू होते ही संविधान पीठ के समक्ष के एन गोविंदाचार्य की ओर से वकील वान्या गुप्ता ने अयोध्या मामले की सुनवाई की ऑडियो रिकॉर्डिंग या फिर संसद की तर्ज पर लिखित ट्रांसक्रिप्ट तैयार कराने की मांग की.

  1. अयोध्‍या मामले में 6 अगस्‍त से नियमित सुनवाई हो रही
  2. मध्‍यस्‍थता पैनल भंग, 19 नवंबर तक फैसला आने की उम्‍मीद
  3. सबसे पहले राम लला और निर्मोही अखाड़ा रखेगा दलील

CJI ने उक्त मांग को स्वीकार करने से फिलहाल इनकार किया. उन्होंने कहा कि पहले मामले की सुनवाई शुरू होने दें. पक्षकार निर्मोही अखाड़ा की तरफ से एडवोकेट सुशील कुमार जैन पेश हुए. उन्‍होंने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि मेरा केस दरअसल ज़मीन के उस टुकड़े के लिए है, जो अभी कोर्ट द्वारा नियुक्त रिसीवर के नियंत्रण में है. उन्‍होंने कहा कि मेरा केस दरअसल विवादित परिसर के अंदरूनी हिस्से को लेकर है, जिस पर पहले हमारा 100 साल से कब्ज़ा था, बाद में दूसरे ने बलपूर्वक कब्ज़े में ले लिया. ये जगह राम जन्म स्थान के नाम से जानी जाती है.

LIVE: CJI ने अयोध्या मामले की सुनवाई की ऑडियो रिकॉर्डिंग, लाइव कवरेज से किया इनकार

मध्‍यस्‍थता पैनल भंग
इससे पहले अयोध्या पर मध्यस्थता विफल होने के बाद दो अगस्त को सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की बेंच ने मध्यस्थता पैनल को भंग कर दिया था और  6 अगस्त से खुली अदालत में रोज़ाना सुनवाई शुरू करने का निर्णय लिया था. मामले का 17 नवंबर 2019 तक फ़ैसला आने की उम्‍मीद है.

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35 दिन अहम
चीफ जस्टिस 17 नवंबर को रिटायर होने वाले हैं. उनके रिटायर होने तक यानी फ़ैसला आने तक सुप्रीम कोर्ट के पास इस मामले को सुनने के लिए कुल 35 दिन का समय है. ये 35 दिन Non Miscellaneous Day हैं जोकि हर हफ़्ते में मंगलवार, बुधवार और गुरूवार होते हैं जिनमें सुप्रीम कोर्ट रेगुलर केस यानी कि पुराने नियमित मामलों की सुनवाई करता है. सोमवार और शुक्रवार के दिन Miscellaneous Day होते हैं जिनमें नए मामलों की सुनवाई होती है. 6 अगस्त से चीफ जस्टिस के रिटायरमेंट के दिन 17 नवंबर 2019 तक शनिवार, रविवार और अन्य अवकाश के दिनों को हटाकर सुनवाई के 35 दिन है. इन दिनों में सुनवाई भी होनी है और फ़ैसला भी लिखा जाना है.

18 पक्षकार
सुप्रीम कोर्ट मामले के कुल 18 पक्षकारों में राम लला और निर्मोही अखाड़े की अपीलों को सबसे पहले सुनेगा.

ASI की रिपोर्ट
विवादित स्थल पर क्या पहले कोई मंदिर था और क्या उसे तोड़ कर मस्जिद बनाई गई थी, इस बात का जवाब विवादित स्थल की खुदाई करने वाले भारत पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआइ) की रिपोर्ट में मिलता है. जिसमें कहा गया है कि विवादित ढांचे के नीचे मिली विशाल संरचना उत्तर भारत के मंदिर से मेल खाती है. यानी वहां पहले मंदिर था. एएसआइ की यह रिपोर्ट वैज्ञानिक साक्ष्य है. हाईकोर्ट के फैसले में रिपोर्ट आधार बनी थी और अब सुप्रीम कोर्ट को फैसला करना है.

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लेकर एक अगस्त 2002 और 23 अक्टूबर 2002 को विवादित स्थल के नीचे जियो रेडियोलाजिकल सर्वे का आदेश दिया था. तोजो विकास इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड ने ये सर्वे किया और 17 फरवरी 2003 को हाई कोर्ट को रिपोर्ट सौंपी. रिपोर्ट में जमीन के नीचे कुछ विसंगतियां पायी गईं जिसे देखते हुए हाईकोर्ट ने 5 मार्च 2003 को एएसआइ को विवादित स्थल की खुदाई करने का आदेश दिया था.

एएसआई ने खुदाई करने के बाद 25 अगस्त 2003 को हाईकोर्ट में रिपोर्ट दी थी. राम जन्मभूमि मामले में हाईकोर्ट के सितंबर 2010 में दिये गए फैसले में इसी रिपोर्ट के आधार पर तीन में से दो न्यायाधीशों ने अपने फैसले में माना कि विवादित ढांचा हिन्दू मंदिर तोड़ कर बनाया गया था.

एएसआइ को खुदाई का आदेश देने वाली पीठ में शामिल रहे सेवानिवृत न्यायाधीश सुधीर नारायण कहते हैं कि उस वक्त कोर्ट के सामने कानूनी सवाल था कि पहले वहां मंदिर था कि नहीं. इसी का पता लगाने के लिए एएसआइ को खुदाई का आदेश दिया था. एएसआइ की रिपोर्ट आ गई है. वह वैज्ञानिक साक्ष्य है. अब मामला सुप्रीम कोर्ट में है और उसे फैसला लेना है.

एएसआइ रिपोर्ट के निष्कर्ष में कहा गया है कि 'पुरातत्व साक्ष्यों को संपूर्णता में देखने से पता चलता है कि विवादित स्थल के ठीक नीचे एक विशाल संरचना थी और लगातार निर्माण के साक्ष्य हैं जो कि दसवीं शताब्दी से लेकर विवादित ढांचा बनने तक जारी रहा.

यहां से नक्काशीदार ईंटे, देवताओं की युगल खंडित मूर्ति और नक्काशीदार वास्तुशिल्प, जिसमें पत्तों के गुच्छे, अमालका, कपोतपाली, दरवाजों के हिस्से कमल की आकृति, गोलाकार (श्राइन) पूजा स्थल जैसी चीज मिली है जिसमें उत्तर की ओर निकला एक परनाला भी है. उस बड़े ढांचे में पचास खंभों का आधार मिला है. ये अवशेष उत्तर भारत के मंदिरों की खासियत से मेल खाते हैं'.

एएसआइ ने रिपोर्ट के चेप्टर चार में स्ट्रक्चर (संरचना या ढांचा) शीर्षक में खुदाई में मिली संरचना का विवरण देते हुए अलग से एक खंड विवादित ढांचे के नीचे विशाल ढांचा का दिया है. इसमें कहा गया है कि विवादित ढांचा पहले से मौजूद निर्माण पर खड़ा था. खुदाई में पता चला कि ढांचे के ठीक नीचे एक बड़ी संरचना मौजूद थी.

एएसआई रिपोर्ट का निष्कर्ष 1993 में राष्ट्रपति द्वारा रिफरेंस भेजकर सुप्रीम कोर्ट से पूछे गए सवाल का जवाब भी है. तत्कालीन राष्ट्रपति ने रिफरेंस भेजकर पूछा था कि क्या अयोध्या में विवादित ढांचे से पहले वहां हिन्दू मंदिर या हिन्दू धार्मिक स्थल था. उस वक्‍त सुप्रीम कोर्ट की पांच न्यायाधीशों की पीठ ने पूछे गए सवाल को बेकार और अनावश्यक बताते हुए बगैर जवाब दिये रिफरेंस वापस कर दिया था. पांच में से दो न्यायाधीशों ने अलग से दिए फैसले में रिफरेंस वापस करते हुए यह भी कहा था कि ऐसा नहीं है कि कोर्ट सवाल का जवाब देने में सक्षम नहीं है. जवाब दिया जा सकता है अगर इस बारे में पुरातत्व और इतिहासकारों के विशेषज्ञ साक्ष्य हो और उन्हें जिरह में परखा जाए तो.' अब वैज्ञानिक अध्ययन उपलब्ध है.

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