Ayodhya News: फफक-फफक कर रो पड़ी अयोध्या गैंगरेप पीड़िता, कोर्ट में आरोपियों के सामने दर्ज कराए बयान
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Ayodhya News: फफक-फफक कर रो पड़ी अयोध्या गैंगरेप पीड़िता, कोर्ट में आरोपियों के सामने दर्ज कराए बयान

UP Crime News: उत्तर प्रदेश में अयोध्या के भदरसा नाबालिग गैंगरेप केस में बड़ा अपडेट सामने आया है. जहां दोनों आरोपी मोईद खान और उसके नौकर राजू की कोर्ट में पेशी की गई. पढ़िए पूरी खबर ...

Ayodhya Gangrape Case

Ayodhya News: उत्तर प्रदेश में अयोध्या के भदरसा नाबालिग गैंगरेप केस में बड़ा अपडेट सामने आया है. जहां बुधवार को दोनों आरोपी मोईद खान और उसके नौकर राजू का कोर्ट में पीड़िता से आमना-सामना करवाया गया. यह सुनवाई विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट निरुपमा विक्रम की अदालत में हुई. इस दौरान पीडिता ने कोर्ट में अपना बयान दर्ज करवाया. पूरी सुनवाई के दौरान दोनों आरोपी अपना सिर नीचे झुका कर खड़ी रही. पीड़िता का बयान दर्ज करवाने के बाद मोईद खान और राजू से कोर्ट में सवाल पूछे गए. 

मंगलवार को होना था बयान दर्ज
आपको बता दें कि पीड़िता का बयान पहले मंगलवार को बयान दर्ज होना था. लेकिन तबीयत खराब होने के कारण वह कोर्च में नहीं आ पाई थी. जिसके बाद आज बुधवार को पीड़िता अपनी मां के साथ कोर्ट पहुंची. पीड़िता के बाद कोर्ट ने उसकी मां के भी बयान दर्ज किए. इस दौरान पीड़िता और उसकी मां को पुलिस सिक्योरिटी में कोर्ट और फिर वापस घर तक पहुंचाया गया. फिलहाल पीड़िता को सुरक्षा मुहैया करवाई गई है. जिसमें एक लेडी पुलिस कर्मी के साथ 4 सिपाही पीड़िता के घर पर तैनात किए गए हैं. 

पिछले गुरुवार को तय हुए थे आरोप
कोर्ट ने 6 दिन पहले पिछले गुरुवार को हुई सुनवाई में सपा नेता मोईद खान और उसके नौकर राजू पर आरोप तय किए थे. जिसके बाद कोर्ट ने आरोपियों को 25 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा है. अपर महाधिवक्ता विनोद शाही के अनुसार मोईद खान की DNA रिपोर्ट में उनका डीएनए मैच नहीं हुआ है. लेकिन उसके नौकर राजू का डीएनए मैच हो गया था. 

पॉक्सो एक्ट में तय हुए आरोप
विशेष कोर्ट ने दोनों आरोपियों पर पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत आरोप तय किए हैं. इसके साथ आरोपियों पर बच्ची के साथ गैंगरेप और जान से मार देने की धमकी की धारा भी केस में जोड़ी गई हैं. दोनों आरोपियों की इस हैवानियत के बाद नाबालिग बच्ची गर्भवती हो गई थी. लेकिन पीड़िता की मां के बार बार शिकायत करने के बाद भी पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं की थी. क्योंकि पुलिस चौकी मोईद कान के घर पर बनी हुई थी. जिसके बाद पुलिस चौकी को दूसरी जगह शिफ्ट कर दोनों आरोपियों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की गई थी. 

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